राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिदः सुप्रीम कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड की अपील खारिज की, कहा यह भूमि सरकार की है

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 9, 2019 11:19 IST2019-11-09T11:19:04+5:302019-11-09T11:19:04+5:30

संविधान पीठ ने कहा कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार यह सरकारी जमीन है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने विवादित ढांचे पर अपना दावा करने की शिया वक्फ बोर्ड की अपील सर्ससम्मति से खारिज कर दी।

Ram Janmabhoomi-Babri Masjid: Supreme Court dismisses appeal of Shia Waqf Board, says this land belongs to government | राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिदः सुप्रीम कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड की अपील खारिज की, कहा यह भूमि सरकार की है

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में कहा कि निर्मोही अखाड़ा राम लला की मूर्ति का उपासक या अनुयायी नहीं है।

Highlightsन्यायालय ने कहा कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार यह सरकारी जमीन है।40 दिन तक सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर को कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जायेगा। 

उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को राजनीतिक रूप से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में शिया वक्फ बोर्ड की अपील खारिज कर दी।

संविधान पीठ ने कहा कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार यह सरकारी जमीन है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने विवादित ढांचे पर अपना दावा करने की शिया वक्फ बोर्ड की अपील सर्ससम्मति से खारिज कर दी।

न्यायालय ने कहा कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार यह सरकारी जमीन है। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं।

संविधान पीठ ने अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खिलाफ दायर अपीलों पर 40 दिन तक सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर को कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जायेगा। 

अयोध्या : निर्मोही अखाड़ा राम लला की मूर्ति का उपासक या अनुयायी नहीं : न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में कहा कि निर्मोही अखाड़ा राम लला की मूर्ति का उपासक या अनुयायी नहीं है।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि निर्मोही अखाड़े का दावा कानूनी समय सीमा के तहत प्रतिबंधित है। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। 

 

Web Title: Ram Janmabhoomi-Babri Masjid: Supreme Court dismisses appeal of Shia Waqf Board, says this land belongs to government

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