राकेश अस्थाना मामला : अदालत ने बिचौलिए मनोज प्रसाद की जमानत अर्जी ठुकराई
By भाषा | Updated: November 13, 2018 12:42 IST2018-11-13T12:42:23+5:302018-11-13T12:42:23+5:30
न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने प्रसाद को यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि उसके खिलाफ लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।

राकेश अस्थाना मामला : अदालत ने बिचौलिए मनोज प्रसाद की जमानत अर्जी ठुकराई
नई दिल्ली, 13 नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की कथित संलिप्तता वाले रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तार बिचौलिये मनोज प्रसाद की जमानत याचिका मंगलवार को ठुकरा दी।
न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने प्रसाद को यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि उसके खिलाफ लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।
सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी और अधिवक्ता राजदीपा बेहुरा ने जमानत याचिका का इस आधार पर विरोध किया कि जांच अभी अहम चरण में है और प्रसाद का मामला अन्य आरोपियों के मामले से अलग है।