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राजस्थान : महिला ने पुलिसकर्मी पर लगाया बलात्कार का आरोप, नहर में कूदकर दी जान, मामला दर्ज

By दीप्ती कुमारी | Updated: May 29, 2021 10:15 IST

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के करनसिंहपुर इलाके में एक महिला ने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी पर बलात्कार और परेशान करने का आरोप लगाया और उसके बाद नहर में कूदकर अपनी जान दे दी ।

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ठळक मुद्देराजस्थान में महिला ने कथित तौर पर पुलिसकर्मी पर लगाया बलात्कार का आऱोप बाद में महिला ने नहर में कूदकर दी जान, वीडियो बनाकर बताया आरक्षक करता था परेशान महिला के तीन बच्चे हैं

जयपुर : राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के करनसिंहपुर इलाके में एक विवाहित महिला ने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी पर बलात्कार और परेशान करने का आरोप लगाया और उसके बाद नहर में कूदकर अपनी जान दे दी । 

महिला ने यह कदम उठाने से पहले एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने आरोप लगाया कि पुलिस कॉन्स्टेबल मनीराम लंबे समय से उसके साथ बलात्कार करता था और उसे परेशान करता था । मनीराम की पत्नी ने महिला की मदद की थी । महिला के तीन बच्चे हैं।

टाइम्स नाउ की खबर के अनुसार, फिलहाल आरोपी आरक्षक फरार है । उसे निलंबित कर दिया गया । उसके खिलाफ मटीली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है । 

इस तरह के मामले  राजस्थान की कानून व्यवस्था की गड़बड़ी का खुलासा करते हैं । मार्च में ही, अलवर के खेरली थाने में तैनात एक पुलिस सब इंस्पेक्टर ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने आई, 26 वर्षीय  महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया था ।

एसआई ने थाना परिसर में सवा तीन दिनों तक महिला का कथित तौर पर यौन शोषण किया । कथित अपराध के सामने आने के बाद एसआई को सस्पेंड कर दिया गया था ।

एक अन्य घटना में सहायक पुलिस आयुक्त के रूप में तैनात एक पुलिस अधिकारी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बलात्कार पीड़िता की शिकायत पर कार्यवाही करने की एवज में यौन संबंध बनाने की मांग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था ।

वहीं एक अन्य घटना में सोमवार को जयपुर में एक एंबुलेंस चालक और उसके साथी  द्वारा महिला के साथ कथित रूप से बलात्कार किया गया ।22 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दोनों आरोपी उसे खाना देने के बहाने  बहला-फुसलाकर एंबुलेंस में  बैठाकर एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां उन्होंने उसका यौन शोषण किया । पुलिस ने आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी  सामूहिक बलात्कार और अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है । 

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