लाइव न्यूज़ :

पायलट vs गहलोत : राजस्थान के बागियों को राहत, 24 जुलाई तक राजस्थान हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा, जानें 10 बड़ी बातें

By स्वाति सिंह | Updated: July 21, 2020 15:19 IST

Rajasthan Political Crisis: कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद चीज़ों से नहीं लगता कि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने सचिन पायलट और 18 अन्य कांग्रेस के बागी विधायकों को अयोग्यता का नोटिस जारी करते समय 'बुद्धि का इस्तेमाल' किया । 

Open in App
ठळक मुद्देसचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य बागी विधायकों की ओर से दायर रिट याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय मंगलवार को फैसला सुना सकता है। याचिका में पायलट और इन 18 विधायकों को राज्य विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अयोग्य करार देने संबंधी नोटिस जारी करने को चुनौती दी गई है

जयपुर: राजस्थान में जारी सियासी पर हाईकोर्ट ने सचिन पायलट गुट को 24 जुलाई तक की मोहलत दी है। हाई कोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी से कहा कि आप 24 जुलाई तक कोई भी कार्यवाही नहीं करेंगे। अभी हाई कोर्ट में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या 24 जुलाई को फैसला दिया जाए।

सचिन पायलट गुट की ओर से विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई शुरू हुई थी, अब मंगलवार तक सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं। राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार दोपहर 12 बजे सुनवाई पूरी हुई। अदालत में फैसले पर बहस जारी है।

याचिका में पायलट और इन 18 विधायकों को राज्य विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अयोग्य करार देने संबंधी नोटिस जारी करने को चुनौती दी गई है। इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता ने शुक्रवार को सुनवाई शुरू की और दलीलें सोमवार शाम तक सुनी गईं, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। इस मामले में आज सुबह साढ़े दस बजे से फिर से सुनवाई शुरू हुयी । 

- कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद चीज़ों से नहीं लगता कि राजस्थान विधानसभा के स्पीकर ने सचिन पायलट और 18 अन्य कांग्रेस के बागी विधायकों को अयोग्यता का नोटिस जारी करते समय 'बुद्धि का इस्तेमाल' किया । 

-पायलट और कांग्रेस के अन्य बागी विधायकों की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अपनी दलीलें पूरी कीं। बागी विधायकों ने कांग्रेस की प्रदेश इकाई में जारी कलह के बीच शुक्रवार को अदालत का रुख किया था। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बर्खास्त किए गए उपमुख्यमंत्री पायलट के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा है। 

-पीठ ने सुनवाई के दौरान गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘पब्लिक अगेन्स्ट करप्शन’ (पीएसी) की पक्षकार बनने की याचिका स्वीकार कर ली। एनजीओ ने सोमवार को याचिका दायर की थी। इस बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक जयपुर के बाहर एक होटल में मंगलवार को आरम्भ हुई। यह पिछले एक सप्ताह में विधायक दल की तीसरी बैठक है।

- विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को दलील दी थी कि याचिका समय से पहले दायर की गई है, क्योंकि सदन से विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने पर फैसला लिया जाना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर अदालत के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। 

-सिंघवी ने कहा था कि जहां तक विधानसभा का सवाल है, विधानसभा अध्यक्ष सर्वोच्च होता है और जो नोटिस जारी किये गए हैं, वे विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों के दायरे में है। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से पेश हुए एक वकील ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या विधानसभा अध्यक्ष अयोग्यता के लिये दी गई ऐसी याचिका पर बिना कारण जाने नोटिस जारी करने के लिये बाध्य होता है? 

-सिंघवी ने दलील दी कि कारण जानने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह महज कारण बताओ नोटिस है। पार्टी व्हिप की अवज्ञा करने को लेकर विधायकों को राजस्थान विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के लिये पार्टी द्वारा विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत किये जाने के बाद यह नोटिस विधायकों को जारी किया गया था। 

-हालांकि, पायलट खेमे की दलील है कि पार्टी का व्हिप तभी लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को दी गई अपनी शिकायत में पायलट और अन्य असंतुष्ट विधायकों के खिलाफ संविधान की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1)(ए) के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। 

-विधायक सदन में जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है, यदि वह उसकी सदस्यता 'स्वेच्छा' से त्याग देता है तो यह प्रावधान उक्त विधायक को अयोग्य करार देता है। मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ बगावत करने के बाद पायलट को उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया जा चुका है। (भाषा इनपुट के साथ)

टॅग्स :राजस्थानसचिन पायलटअशोक गहलोतकांग्रेस
Open in App

संबंधित खबरें

क्राइम अलर्ट20 साल की नर्सिंग छात्रा की गला रेतकर हत्या, पिता ने कहा-महेंद्रगढ़ के उपेंद्र कुमार ने बेटी का अपहरण कर किया दुष्कर्म और लाडो को मार डाला

भारतशशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

भारतSanchar Saathi App: विपक्ष के आरोपों के बीच संचार साथी ऐप डाउनलोड में भारी वृद्धि, संचार मंत्रालय का दावा

भारतMCD Bypoll Results 2025: दिल्ली के सभी 12 वार्डों के रिजल्ट अनाउंस, 7 पर बीजेपी, 3 पर AAP, कांग्रेस ने 1 वार्ड जीता

भारतMCD by-elections Result: BJP ने चांदनी चौक और शालीमार बाग बी में मारी बाजी, कांग्रेस ने जीता संगम विहार ए वार्ड

भारत अधिक खबरें

भारतकथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा जयपुर में बने जीवनसाथी, देखें वीडियो

भारत2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, 2025 तक नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं?, उद्धव ठाकरे ने कहा-प्रचंड बहुमत होने के बावजूद क्यों डर रही है सरकार?

भारतजीवन रक्षक प्रणाली पर ‘इंडिया’ गठबंधन?, उमर अब्दुल्ला बोले-‘आईसीयू’ में जाने का खतरा, भाजपा की 24 घंटे चलने वाली चुनावी मशीन से मुकाबला करने में फेल

भारतजमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मानित, सीएम नीतीश कुमार ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की

भारतसिरसा जिलाः गांवों और शहरों में पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल, जानिए खासियत