राजस्थान : लॉकडाउन में और छूट; सप्ताहांत कर्फ्यू समाप्त, खुलेंगे सिनेमा हॉल

By भाषा | Updated: July 10, 2021 22:53 IST2021-07-10T22:53:22+5:302021-07-10T22:53:22+5:30

Rajasthan: More relaxation in lockdown; Weekend curfew ends, cinema halls will open | राजस्थान : लॉकडाउन में और छूट; सप्ताहांत कर्फ्यू समाप्त, खुलेंगे सिनेमा हॉल

राजस्थान : लॉकडाउन में और छूट; सप्ताहांत कर्फ्यू समाप्त, खुलेंगे सिनेमा हॉल

जयपुर, 10 जुलाई कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार कमी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में लागू सप्ताहांत कर्फ्यू को समाप्त करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही सरकार ने कुछ शर्तों के साथ सिनेमा घरों को फिर खोलने, आउटडोर खेल गतिविधियां शुरू करने, रेस्तरां को रात दस बजे तक खोलने की अनुमति दी है।

राज्य के गृह विभाग ने संक्रमण का स्तर निरंतर कम होने के दृष्टिगत त्रिस्तरीय जन-अनुशासन दिशा-निर्देश 4.0 शनिवार रात जारी किए जो 11 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे।

इन निर्देशों के तहत जिन सिनेमा घरों/थियेटर/मल्टीप्लेक्स संचालकों ने अपनी बैठक क्षमता की जानकारी ऑनलाइन कर दी है उन्हें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से सायं 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी जिन्होंने टीके की कम-से-कम एक खुराक लगवायी हो।

इसी तरह राज्य के सभी कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिन्होंने कोविड टीके की कम-से-कम पहली खुराक लगवा ली हो। इसी शर्त के साथ सभागार व प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान क्षमता को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक खुल सकेंगे।

निर्देशों में कहा गया है कि राज्य के बाहर से आने वाले यात्री जिन्होंने टीके की पहली खुराक लगवा ली हो उन्हें राजस्थान आने से पूर्व आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट एवं होम/संस्थागत पृथकवास की अनिवार्यता नहीं होगी।

राज्य में आउटडोर खेल गतिविधियां प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक अनुमत होंगी और इनडोर खेल गतिविधियां प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक केवल उनके लिये अनुमत होंगी, जिन्होंने टीके की कम से कम पहली खुराक लगवायी हो। इसी तरह जिन दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कार्मिकों के कम-से-कम 60 प्रतिशत कर्मचारियों को टीके की पहली खुराक लग चुकी है, उन दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 4 घण्टे (सायं 4 बजे से सायं 8 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी।

रेस्तरां द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी, वहीं रेस्तरां को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। रेस्तरां प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। यदि रेस्तरां के 60 प्रतिशत कर्मचारियों को टीके की पहली खुराक लग चुकी है तो उन्हें अतिरिक्त 6 घण्टे (सायं 4 बजे से रात 10 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी।

मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर इत्यादि शादी-समारोह हेतु अधिकतम 25 व्यक्ति की संख्या के साथ दी गई शर्तों के अनुसार प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक अनुमत होंगे। उपखण्ड मजिस्ट्रेट स्थिति के आंकलन के पश्चात् शादी-समारोह में सम्मिलित होने वाले अतिथियों/मेहमानों की संख्या 50 तक अनुमत कर सकते हैं। राज्य के समस्त धार्मिक स्थल प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक अनुमत होंगे।

हालांकि राज्य सरकार ने किसी भी सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक समारोह/जुलूस/त्योहारों का आयोजन/मेलों/हाट बाजार की अनुमति नहीं दी है जबकि कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरीज आदि बंद रहेंगी। राज्य में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Rajasthan: More relaxation in lockdown; Weekend curfew ends, cinema halls will open

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे