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राजस्‍थान सरकार ने वाणिज्यिक गतिविधियों व आवागमन को और सीमित किया

By भाषा | Updated: April 23, 2021 21:24 IST

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जयपुर, 23 अप्रैल कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों की बीच राजस्‍थान सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़े के तहत उठाए गए कदमों को और कड़ा करते हुए वाणिज्यिक गतिविधियों व आवागमन को और सीमित करने का फैसला किया है। इसके तहत किराने सहित अन्‍य अनुमत दुकानें अब केवल सुबह पांच घंटे खुलेंगी, वहीं विवाह कार्यक्रम को अधिकतम 50 लोगों के साथ तीन घंटे में पूरा करना होगा।

नये निर्देशों के तहत एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के जरिए आवागमन को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है जबकि बैंक, बीमा व अन्‍य वित्‍तीय संस्‍थान सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक खुलेंगे। यह नये आदेश 26 अप्रैल से लागू होंगे। शनिवार व रविवार को राज्‍य में पूर्णत: ‘वीकेंड कर्फ्यू’ रहेगा।

एक सरकारी प्रवक्‍ता ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए और सख्त कदम उठाते हुए राज्‍य में व्यावसायिक गतिविधियों व आवागमन को और अधिक सीमित करने का निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा कि देशभर में संक्रमण भयावह स्थिति में पहुंच रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘चिकित्सा संसाधनों पर भारी दबाव है। ऐसे में बहुत जरूरी हो गया है कि अतिआवश्यक परिस्थिति में ही लोग घरों से निकलें, लॉकडाउन जैसा व्यवहार करके संक्रमण की चेन तोड़ने में सहयोग करें अन्यथा हालात और गंभीर हो सकते हैं।’’

गहलोत ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर शुक्रवार को यहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बैठक में निर्देश दिए कि संक्रमण की रोकथाम के लिए और सख्त कदम उठाकर 18 अप्रेल को जारी किए गए जन अनुशासन पखवाड़े के दिशा-निर्देशों को और अधिक प्रभावी बनाते हुए उनकी कड़ाई से पालना करवाई जाए।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद शुक्रवार को गृह विभाग की ओर से जारी दिशानिर्देश के अनुसार राज्य में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, आटा चक्की, पशुचारे से संबंधित थोक एवं खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से पूर्वाह्न 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। वहीं मंडियां, फल व सब्जियां तथा फूल-मालाओं की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 6 से पूर्वाह्न 11 बजे तक खुल सकेंगी। डेयरी व दूध की दुकानों को प्रतिदिन सुबह छह से पूर्वाह्न 11 व शाम 5 से 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।

निर्देशों के अनुसार, वहीं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, मिठाई, बेकरी एवं रेस्टोरेंट इत्यादि दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। केवल होम डिलीवरी की सुविधा ही अनुमत होगी। निर्देशों के अनुसार विवाह समारोह केवल एक ही कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा सकता है जिसमें 50 व्यक्तियों की सीमा के साथ अधिकतम 3 घंटे तक का कार्यक्रम अनुमत होगा। निर्देशों के अनुसार मेडिकल इमरजेंसी व अत्यावश्क सेवाओं को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों के द्वारा किसी भी प्रकार की यात्रा अनुमत नहीं होगी। यह आदेश 26 अप्रैल सुबह 5 बजे से प्रभावी होगा।

निर्देशों के अनुसार निजी वाहनों के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प एवं एलपीजी सेवा प्रातः 7 से दोपहर 12 बजे तक अनुमत होगी। राज्‍य में शुक्रवार शाम छह बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। कोरोना वायरस प्रबंधन से सीधे जुड़े कार्यालयों के अलावा सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। बैंक बीमा व सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की सेवाएं आमजन के लिए प्रातः 10 से दोपहर 2 बजे तक चालू रहेगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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