राजस्थान : बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा

By भाषा | Updated: December 7, 2021 21:36 IST2021-12-07T21:36:18+5:302021-12-07T21:36:18+5:30

Rajasthan: Convicted of raping girl child sentenced to 20 years rigorous imprisonment | राजस्थान : बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा

राजस्थान : बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा

जयपुर, सात दिसंबर राजस्थान के अजमेर शहर की पोक्सो अदालत ने छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए मंगलवार को 20 साल के सश्रम कारावास व एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई।

अजमेर के पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगाथिर ने बताया कि पोक्सो अदालत के न्यायाधीश ने आरोपी मोहित उर्फ मोनू उर्फ मनीष कुमावत को 20 साल के सश्रम कारावास व एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

सेंगाथिर ने यहां एक बयान में बताया कि 30 जुलाई 2020 को मामला दर्ज किया गया था। आरोपी मोहित पर आरोप था कि वह घर में खेल रही छह वर्षीय बालिका को छत पर ले गया और दुष्कर्म किया। तहरीर के आधापर भारतीय दंड संहिता व पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रथमिकी दर्ज आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

उन्होंने बताया कि पीड़िता के डीएनए की फॉरेंसिक जांच में जुर्म प्रमाणित होने पर आरोपी के विरुद्ध 28 अक्टूबर 2020 को पोक्सो अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

सेंगाथिर ने बताया कि पोक्सो अदालत संख्या दो के न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने सभी गवाहों को सुनने व साक्ष्यों को परखने के बाद आरोपी मोहित को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

बयान के अनुसार अजमेर रेंज में पुलिस के "आवाज दो अभियान" के तहत चयनित किए गए इस तरह के प्रकरणों में अब तक कुल 14 प्रकरणों में अदालत से दंडित करवाया गया है। जिनमें से दो मामलों में फांसी व अन्य में आजीवन कारावास एवं सात से 20 साल के सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

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Web Title: Rajasthan: Convicted of raping girl child sentenced to 20 years rigorous imprisonment

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