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चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ तत्काल सुनवाई के लिए राजा की याचिका उच्च न्यायालय ने खारिज की

By भाषा | Updated: April 1, 2021 19:13 IST

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चेन्नई, एक अप्रैल चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई का अनुरोध करने वाली द्रमुक सांसद ए. राजा की रिट याचिका मद्रास उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

आयोग ने राजा के चुनाव प्रचार करने पर 48 घंटे के लिए पाबंदी लगा दी है और उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची से भी हटा दिया है।

राजा के वकील एवं वरिष्ठ अधिवक्ता वी. षणमुगसुंदरम ने मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की प्रथम पीठ के समक्ष याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया।

उन्होंने दलील दी कि विषय की तात्कालिकता और चुनाव प्रचार के लिए महज तीन दिनों की संक्षिप्त अवधि बचे होने को ध्यान में रखते हुए अनुरोध पर तत्काल सुनवाई की जा सकती है।

राज्य में छह अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि चुनाव प्रचार चार अप्रैल को समाप्त हो जाएगा।

हालांकि, पीठ ने याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से ‘ना’ कहा।

चुनाव आयोग ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर राजा के चुनाव प्रचार करने पर बृहस्पतिवार को 48 घंटे के लिए पाबंदी लगा दी।

आयोग ने राजा को इस मामले में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाने के कुछ घंटे बाद यह कदम उठाया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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