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छापेमारी मामला: अदालत ने कहा, जांचकर्ताओं को साक्ष्य एकत्र करने से नहीं रोक सकते

By भाषा | Updated: March 26, 2021 19:51 IST

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नयी दिल्ली, 26 मार्च दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि जांचकर्ताओं को साक्ष्य एकत्र करने से नहीं रोका जा सकता। अदालत ने वकील महमूद प्राचा की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।

प्राचा ने अपनी याचिका में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे से संबंधित एक गवाह को कथित तौर पर सिखाने-पढ़ाने की जांच से जुड़े मामले में पुलिस को उनकी हार्ड डिस्क से केवल संबंधित जानकारी प्राप्त करने के निर्देश देने का अनुरोध किया था।

पिछले साल फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के मामले में कुछ आरोपियों के मुकदमे की पैरवी प्राचा कर रहे हैं।

दिल्ली पुलिस ने वकील प्राचा के खिलाफ कथित तौर पर दंगे से जुड़े फर्जी मामले शुरू करने के लिए झूठा गवाह बनाने के संबंध में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर प्राचा के कार्यालय पर छापेमारी की कार्रवाई की थी।

प्राचा ने जब्त की गई उनकी हार्ड डिस्क से केवल उक्त मामले से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के निर्देश देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था और उनके मुवक्किलों का डाटा सुरक्षित रखने को लेकर चिंता व्यक्त की थी।

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने 25 मार्च के अपने आदेश में कहा कि अदालत का इस मामले में हस्तक्षेप उचित नहीं है और एक आरोपी जांच अधिकारी को साक्ष्य एकत्र करने के बारे में निर्देश नहीं दे सकता।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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