पीड़िता की मां को परिवार की तस्वीर ट्वीट करने पर कोई आपत्ति नहीं, राहुत गांधी ने शेयर की थी फोटो
By दीप्ती कुमारी | Updated: August 14, 2021 08:42 IST2021-08-14T08:39:37+5:302021-08-14T08:42:13+5:30
दिल्ली कैंट के नंगल गांव में 9 वर्षीय नाबालिग के साथ कथित तौर पर रेप और हत्या के मामले में राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मिलकर उनके साथ वाली एक फोटो शेयर की थी और इसपर पीड़िता की मां को कोई आपत्ति नहीं है ।

फोटो सोर्स - सोशल मीडिया
दिल्ली : इस महीने की शुरुआत में दिल्ली के नंगल गांव में एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ कथित रूप से बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया था । इस मामले में राहुल गांधी और अन्य नेता भी पीड़ित के परिवार से मिले थे औऱ राहुल गांधी ने परिवार की फोटो ट्वीट की थी । इस मामले में काफी विवाद हुआ था लेकिन इसपर पीड़ित की मां ने अब कहा कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है । आपको बताते दें कि इस मामले में ट्वीटर ने राहुल गांधी के उनका ये ट्वीट हटा दिया था । तब यह विवाद काफी बढ़ गया था ।
दरअसल इसी महीने नंगल गांव में नाबालिग बच्ची को कुछ लोगों ने रहस्यमय परिस्थिति में जला डाला था और माता-पिता ने आरोप लगााया था कि उनकी सहमति के बिना ये सब किया गया था ।
क्या ट्वीट किया था राहुल गांधी ने
4 अगस्त को राहुल गांधी ने नौ साल की बच्ची के माता-पिता से मुलाकात की, जिसका कथित तौर पर बलात्कार, हत्या और जबरन अंतिम संस्कार किया गया था।बैठक के बाद राहुल गांधी ने परिवार के साथ वाली एक तस्वीर साझा की और ट्वीट किया, "माता-पिता के आंसू एक ही बात कह रहे हैं - उनकी बेटी, इस देश की बेटी, न्याय की हकदार है और न्याय के इस मार्ग पर मैं उनके साथ हूं।” तस्वीर में पीड़िता के माता-पिता के चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे । बाद में इस ट्वीट को 6 अगस्त को ट्विटर ने हटा दिया था।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा ट्विटर को नोटिस जारी करने के बाद राहुल गांधी का अकाउंट अस्थायी रूप से ट्विटर द्वारा "लॉक" कर दिया गया था, जिसमें पीड़िता के परिवार की तस्वीरें ट्वीट करने के लिए कांग्रेस नेता के हैंडल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया था । एनसीपीसीआर ने किशोर न्याय कानून का हवाला देते हुए कहा था । यह नाबालिग पीड़ित की निजता के विरूद्ध है ।
राहुल गांधी-ट्विटर विवाद
माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने नौ वर्षीय बलात्कार पीड़िता के माता-पिता की तस्वीर साझा करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खाते को बंद कर दिया । ट्विटर ने अदालत को यह भी बताया कि ट्वीट को हटा दिया गया था ।
मुख्य न्यायाधीश धीरूभाई नारनभाई पटेल की अध्यक्षता वाली पीठ कार्यकर्ता मकरंद सुरेश म्हादलेकर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 74,अपराध अधिनियम (POCSO), 2012 और धारा 23 (2) यौन से बच्चों की रोकथाम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी । दोनों प्रावधानों में कहा गया है कि अपराध के शिकार बच्चे की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा । सुनवाई के दौरान बेंच ने ट्विटर के वकील सज्जन पूवैया से पूछा कि क्या राहुल गांधी द्वारा किए गए ट्वीट को हटा दिया गया है ।