भोपाल: मध्य प्रदेश में अब क्वारेंटीन नियमों को तोड़ना भारी पड़ेगा। सरकार ने नियम में बदलाव कर तय किया है कि जो क्वारेंटीन नियमों को तोड़ेगा उसे 2 हजार रुपए का जुमार्ना भरना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस आशय के आदेश भी जारी कर दिए हैं। मध्यप्रदेश में क्वारेंटीन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर हल्के फ्लू के लक्षण दिखें तो लोगों को खुद ही होम क्वारनटीन हो जाना चाहिए। कोरोना महामारी के दौर में कोरोना संदिग्धों को भी क्वारनटीन रहना होगा।
इसके चलते अब प्रदेश सरकार ने क्वारेंटीन नियमों का उल्लंघन करने वाले पर जुमार्ना करने का फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग के आदेश में कहा गया है, अगर कोई पहली बार होम क्वारनटीन नियम तोड़ता है तो उस पर 2 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार भी क्वारेंटीन नियम तोड़ता पाया जाता है तो उसे क्वारनटीन सेंटर शिफ्ट कर दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 165 नए मामले
मध्य प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 165 नए मामले सामने आए और इस तरह प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 7,024 तक पहुंच गया। वहीं, राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से पांच और व्यक्तियों की मौत हुई है जिससे मृतकों की संख्या 305 हो गई है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से भोपाल, इंदौर, खंडवा, दतिया और मंडला में एक—एक मरीज की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक कोरोना वायरस से सबसे अधिक 117 मौत अकेले इन्दौर में हुई हैं, जबकि उज्जैन में 54, भोपाल में 49, बुरहानपुर में 13, खंडवा में 12, जबलपुर में नौ, खरगोन, मंदसौर एवं देवास में आठ—आठ, होशंगाबाद, धार, सागर, नीमच एवं रायसेन में तीन—तीन, ग्वालियर में दो और छिंदवाड़ा, सीहोर, आगर मालवा, सतना, झाबुआ, शाजापुर, उमरिया, दतिया, मंडला तथा अशोकनगर एक-एक मरीज की मौत हुई है।