पंजाब : मादक पदार्थ मामले में 10 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश

By भाषा | Updated: August 11, 2021 19:55 IST2021-08-11T19:55:09+5:302021-08-11T19:55:09+5:30

Punjab: Order to confiscate assets worth Rs 10 crore in drug case | पंजाब : मादक पदार्थ मामले में 10 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश

पंजाब : मादक पदार्थ मामले में 10 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश

नयी दिल्ली, 11 अगस्त मोहाली की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पंजाब में मादक पदार्थ से संबंधित धनशोधन के मामले में मुख्य आरोपी जगदीश सिंह उर्फ भोला से जुड़ी 10 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है।

संपत्तियों में अचल संपत्ति, भारतीय और विदेशी मुद्राएं तथा सावधि जमा शामिल हैं जो इस मामले के चार अन्य आरोपियों राय बहादुर निरवाल, महेश गाबा, अनूप सिंह कहलों और वरिंदर सिंह राजा के नाम पर थे। ईडी ने बताया कि चारों आरोपी फरार हैं।

ईडी ने एक बयान में कहा है कि अदालत ने जब्ती आदेश पारित करते हुए कहा कि आम जनता के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन के बावजूद किसी भी वर्ग से संपत्ति की जब्ती के संबंध में कोई आपत्ति दर्ज नहीं करायी गयी।

जब्ती का आदेश करोड़ों रुपये के सिंथेटिक नशीले पदार्थों के रैकेट से संबंधित है, जिसका पंजाब में 2013-14 के दौरान पता चला था। पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के बाद ईडी ने धन शोधन का मामला दर्ज किया था।

इस मामले में पहलवान से पुलिसकर्मी और फिर ड्रग माफिया बने जगदीश सिंह उर्फ भोला को कथित सरगना माना जाता है। ईडी ने भोला को जनवरी 2014 में गिरफ्तार किया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है। ईडी इस मामले में अब तक 95 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है।

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Web Title: Punjab: Order to confiscate assets worth Rs 10 crore in drug case

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