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अनुसूचित जाति के न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने पर विचार करे पंजाब सरकार : एनसीएससी

By भाषा | Updated: September 16, 2021 22:42 IST

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नयी दिल्ली, 16 सितंबर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने पंजाब सरकार को अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखने वाले न्यायिक अधिकारियों और अन्य अदालती कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने पर विचार करने का निर्देश दिया है।

आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने 'पंजाब में अदालतों में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण से इनकार' शीर्षक वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार से अगले दो सप्ताह के भीतर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संपर्क करने वाले याचिकाकर्ता ने सूचित किया था कि राज्य सरकार ने एक कानून - पंजाब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006 पारित किया है। अधिनियम के अनुसार, समूह ए और बी कर्मचारियों को 14 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा तथा और समूह सी और डी को पदोन्नति में 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

एनसीएससी ने एक बयान में कहा कि याचिकाकर्ता ने दावा किया कि न्यायिक सेवाओं और अन्य अदालती कर्मचारियों के मामले में इन प्रावधानों को कभी भी लागू नहीं किया गया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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