पल्‍स ऑक्‍सीमीटर, ग्‍लूकोमीटर, बीपी मॉनिटर, नेबूलाइजर हुए सस्‍ते, रेमडेसिविर पर 5 प्रतिशत जीएसटी छूट

By वैशाली कुमारी | Published: July 26, 2021 03:56 PM2021-07-26T15:56:21+5:302021-07-26T15:56:21+5:30

मोदी सरकार ने पल्‍स ऑक्‍सीमीटर, ग्‍लूकोमीटर, बीपी मॉनिटर, नेबूलाइजर और डिजिटल थर्मोमीटर को ट्रेड मार्जिन रेशनालाइजेशन के तहत लाने का फैसला किया है।

Pulse Oximeter, Glucometer, BP Monitor, Nebulizer and Digital Thermometer become cheaper, 5% GST on Remdesivir | पल्‍स ऑक्‍सीमीटर, ग्‍लूकोमीटर, बीपी मॉनिटर, नेबूलाइजर हुए सस्‍ते, रेमडेसिविर पर 5 प्रतिशत जीएसटी छूट

मोदी सरकार ने इन उपकरणों कि किमत को कम करने का फैसला लिया है।

Highlightsएनपीपीए ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि इन सभी उपकरणों की संशोधित कीमत 20 जुलाई, 2021 से प्रभावी होंगीराजस्व विभाग ने कोविड संक्रमण की रोकथाम से संबंधित 18 उत्पादों की आपूर्ति के लिए कम दरों को अधिसूचित किया थाईवाई कर भागीदार अभिषेक जैन ने कहा कि यह भारत सरकार द्वारा कोविड संकट से निपटने के लिए सोच विचार कर दी गयी छूट है

कोरोना महावारी  की दूसरी लहर के दौरान देश में पल्‍स ऑक्‍सीमीटर, ग्‍लूकोमीटर, बीपी मॉनिटर, नेबूलाइजर और डिजिटल थर्मोमीटर की मांग अचानक बढ़ गई थी। वहीं इसकी वजह से इनकी कीमतों में काफी उछाल आ गया था। लेकिन अब मोदी सरकार ने इन उपकरणों कि किमत को कम करने का फैसला लिया है।

इन सभी उपकरणों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एनपीपीए (NPPA) ने पल्‍स ऑक्‍सीमीटर, ग्‍लूकोमीटर, बीपी मॉनिटर, नेबूलाइजर और डिजिटल थर्मोमीटर को ट्रेड मार्जिन रेशनालाइजेशन के तहत लाने का फैसला किया है। वहीं इन सभी पर डिस्‍ट्रीब्‍यूटर के मार्जिन को 70 प्रतिशत तक ही सीमित रखा गया है।

बता दें कि एनपीपीए ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि इन सभी उपकरणों की संशोधित कीमत 20 जुलाई, 2021 से प्रभावी होंगी। वही अब इन सभी पांचों उपकरणों पर मार्जिन की सीमा 3 प्रतिशत से लेकर 709 प्रतिशत तक है।

वहीं सरकार ने इन उपकरणों के अलावा भी  ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरेसिन बी के लिये विशेष रसायन (एपीआई)/पदार्थों तथा कोविड जांच किट के विनिर्माण के लिए कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी है।

वित्त मंत्रालय ने 12 जुलाई को एक अधिसूचना में बताया था कि कोविड जांच किट विनिर्माण के लिये कच्चे माल पर मूल सीमा शुल्क से छूट 30 सितंबर, 2021 तक रहेगी और एम्फोटेरेसिन बी के लिए विशेष रसायन/पदार्थों के लिए छूट 31 अगस्त तक के लिए होगी।

ईवाई कर भागीदार अभिषेक जैन ने कहा कि यह भारत सरकार द्वारा कोविड संकट से निपटने के लिए सोच विचार कर दी गयी छूट है। यह महामारी से निपटने के साथ घरेलू उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अच्छा कदम है। बतादें कि पिछले महीने, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राजस्व विभाग ने कोविड संक्रमण की रोकथाम से संबंधित 18 उत्पादों की आपूर्ति के लिए कम दरों को अधिसूचित किया था। इन 18 उत्पादों कि बात करें तो इसमें हैंड सैनिटाइज़र, पल्स ऑक्सीमीटर, परीक्षण किट, एम्बुलेंस और थर्मामीटर आदि शामिल हैं।

ये रियायती दरें 30 सितंबर, 2021 तक लागू रहेंगी। इसके अलावा, कोविड-19 के इलाज में उपयोग रेमडेसिविर पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ तोसिलीजुमाब और ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी पर जीएसटी दर 5 प्रतिशत से शून्य कर दिया गया।  

Web Title: Pulse Oximeter, Glucometer, BP Monitor, Nebulizer and Digital Thermometer become cheaper, 5% GST on Remdesivir

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