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अदालत में जनहित याचिका दाखिल कर सैनिक फार्म में अनधिकृत निर्माणों को हटाने की मांग

By भाषा | Updated: January 19, 2021 13:38 IST

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नयी दिल्ली, 19 जनवरी दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल कर दक्षिण दिल्ली में नेब सराय और इंद्रा एन्क्लेव स्थित सैनिक फार्म के हरित क्षेत्र में कथित अनधिकृत निर्माणों को हटाने का अनुरोध किया गया है।

यह मामला मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। पीठ ने सुनवाई को 27 जनवरी के लिए स्थगित कर दी क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील इंटरनेट कनेक्टिविटी संबंधी समस्या के कारण डिजिटल सुनवाई में शामिल नहीं हो सके।

सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले अरविंद कुमार की याचिका में आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों को इस बारे में अनेक ज्ञापन तथा शिकायतें दिये जाने के बावजूद उन्होंने अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।

अधिवक्ता रूप राम जांगू के माध्यम से दाखिल याचिका में कुमार ने दावा किया है कि उच्च न्यायालय के प्रतिबंध के आदेशों के बावजूद अवैध निर्माण हो रहे हैं।

उन्होंने दिल्ली सरकार, पुलिस और दक्षिण दिल्ली नगर निगम को याचिका में उल्लेखित क्षेत्रों से समस्त अनधिकृत निर्माणों और अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश देने का अनुरोध अदालत से किया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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