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सुल्तानपुरी पृथक केंद्र की स्थित बदतर, उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर

By भाषा | Updated: May 11, 2021 13:31 IST

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नयी दिल्ली, 11 मई दिल्ली उच्च न्यायालय में मंगलवार को एक जनहित याचिका दायर कर दावा किया गया है कि यहां सुल्तानपुरी में स्थित कोविड-19 पृथक-वास केंद्र में साफ-सफाई और चिकित्सा पेशेवरों की कमी है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कोई आदेश पारित नहीं किया क्योंकि याची जवारलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्रा की ओर से अदालत के शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था।

पीठ ने कहा कि वह अदालत के शुल्क का भुगतान होने के बाद ही मामले को सुनेगी और मामले को 17 मई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

याचिकाकर्ता छात्रा ने अपनी याचिका में कहा कि जेएनयू परिसर में रहने के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गईं और विश्वविद्यालय में पृथक-वास की सुविधा नहीं होने के चलते उन्हें सुल्तानपुरी पृथक केंद्र भेज दिया गया।

याचिका में आरोप लगाया है कि कोविड-19 से संक्रमित और बुखार, शरीर में दर्द और कमजोरी से पीड़ित मरीजों के लिए सबसे हैरान कर देने वाली बात यह रही कि पृथक केंद्र में साफ-सफाई का अभाव था और मरीजों को कोई सुविधा नहीं दी गई।

केंद्र में चार दिन रहने के दौरान, उन्होंने पाया कि मरीज सिर्फ बीमारी से पीड़ित नहीं हैं, बल्कि वे सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के भी पीड़ित हैं जो उन्हें स्वच्छता, भोजन, दवाई, साफ गद्दा और कंबल, डॉक्टर का नियमित मुआयना, ऑक्सीजन की उचित निगरानी उपलब्ध नहीं कर पाए।

उन्होंने आरोप लगाया कि इन वार्डों में एक भी व्यक्ति ने मुआयना नहीं किया, चाहे वे डॉक्टर हों, नर्स हो या वार्ड अधिकारी।

याचिका में दावा किया गया है कि मरीजों को हर चीज की व्यवस्था खुद ही करनी पड़ती है और कोई डॉक्टर या नर्स मरीज का बुखार और ऑक्सीजन स्तर जांचने तक नहीं आता है। सभी मरीजों को भूतल पर जाना होता है और खुद जांच करानी होती है तथा बुनियादी दवाइयां लेनी होती हैं।

याचिकाकर्ता ने सुल्तानपुरी पृथक केंद्र का निरीक्षण करने के लिए अदालत आयुक्त नियुक्त करने का आग्रह किया है और दिल्ली सरकार को भी यह निर्देश देने की गुजारिश की है कि वे विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशें और एनसीडीसी के दिशा-निर्देशों का पालन करें।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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