नयी दिल्ली, नौ जून दिल्ली मास्टर प्लान-2041 की अधिसूचना के दो साल के भीतर और अनधिकृत कॉलोनियां बनने से रोकने तथा शहरी गांवों का विकास इस योजना के मसौदे में निर्धारित कुछ प्रस्ताव हैं।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा तैयार किया गया मसौदा अब आम लोगों से आपत्तियों तथा सुझावों के लिए सार्वजनिक है।
योजना में कहा गया है कि अनधिकृत कॉलोनियों के सभी हिस्सों को एम्बुलेंस और दमकल गाड़ियों जैसे आपातकालीन वाहनों के लिए सुलभ बनाने के लिए व्यापक सुधार की आवश्यकता होगी। इसमें कहा गया है कि संबंधित एजेंसियां और जमींदार अनधिकृत कॉलोनियां और किसी भी प्रकार की अनधिकृत निर्माण गतिविधि को रोकने के लिए शहर में अपने ‘लैंड-पूलिंग’ क्षेत्रों और अन्य खाली जमीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
इसमें कहा गया है, ‘‘उनके पास अनधिकृत कॉलोनियों के समान मुद्दे हैं और किराये के आवास के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे हैं। कई शहरी गांव भी विरासत महत्व के हैं और उनके उत्थान और संरक्षण की आवश्यकता होगी। इस योजना की अधिसूचना के दो साल के भीतर शहरी गांवों के विकास और उत्थान के लिए डीडीए द्वारा विशिष्ट नियम बनाये जायेंगे।
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