संपत्ति बिक्री मामला: अदालत ने गौतम थापर की जमानत याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: December 21, 2021 19:10 IST2021-12-21T19:10:07+5:302021-12-21T19:10:07+5:30

Property sale case: Court dismisses Gautam Thapar's bail plea | संपत्ति बिक्री मामला: अदालत ने गौतम थापर की जमानत याचिका खारिज की

संपत्ति बिक्री मामला: अदालत ने गौतम थापर की जमानत याचिका खारिज की

मुंबई, 21 दिसंबर मुबंई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को दिल्ली में प्रमुख स्थान पर स्थित एक संपत्ति की बिक्री से जुड़े मामले में उद्योगपति गौतम थापर की जमानत याचिका खारिज कर दी।

यह मामला दिल्ली में अमृता शेरगिल मार्ग पर स्थित एक संपत्ति उस कंपनी को बेचे जाने से संबंधित है जिसका मालिकाना हक यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर की पत्नी के पास है, जिसके लिए सीबीआई ने मुंबई में अलग से एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

विशेष न्यायाधीश एम आर पुरवार ने अवंता समूह के प्रर्वतक गौतम थापर की जमानत याचिका खारिज की। हालांकि, फिलहाल आदेश का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं हो सका है।

थापर के वकीलों ने दलील दी कि उन्हें जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था और आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। उन्होंने अदालत से यह भी कहा कि थापर ने हमेशा जांच को लेकर सीबीआई का सहयोग किया है।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अगस्त में गिरफ्तार किए जाने के बाद से थापर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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Web Title: Property sale case: Court dismisses Gautam Thapar's bail plea

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