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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 30 जनवरी तक निषेधाज्ञा लागू

By भाषा | Updated: December 5, 2021 16:37 IST

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मुजफ्फरनगर, पांच दिसंबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत जिले में 30 जनवरी तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 एक निर्दिष्ट क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है। अतिरिक्त जिलाधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) नरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि क्रिसमस, गणतंत्र दिवस, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती (22 दिसंबर) और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती (23 दिसंबर) जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।

अतिरिक्त जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि जिले में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित धरने और प्रदर्शनों के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़े।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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