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असम में संशोधित पशु संरक्षण अधिनियम के तहत पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गईं

By भाषा | Updated: December 23, 2021 20:47 IST

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गुवाहाटी, 23 दिसंबर विधानसभा में बृहस्पतिवार को असम पशु संरक्षण अधिनियम, 2021 में संशोधन किया गया, जिसके तहत पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई हैं। संशोधन के तहत पुलिस आरोपी के घर में प्रवेश कर जांच कर सकती है और अवैध पशु कारोबार के जरिए पिछले छह साल में अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई भी कर सकती है।

असम पशु संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित करने के दौरान सदन में हुई जोरदार बहस के बीच मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि वह यह संदेश देना चाहते हैं कि अवैध पशु कारोबार से निपटने को लेकर असम का रवैया बेहद सख्त है।

विधानसभा में 20 दिसंबर को पेश किए गए इस विधेयक को लेकर विपक्षी सदस्यों ने कई संशोधन प्रस्तावित किये गए थे, हालांकि, सरमा के संबोधन के बाद सुझाव वापस ले लिए गए। केवल निर्दलीय विधायक अखिल गोगाई अपने उस रुख पर अड़े रहे कि पूरे अधिनियम की प्रकृति ''असंवैधानिक और सांप्रदायिक'' है।

असम विधानसभा ने 13 अगस्त को असम पशु संरक्षण विधेयक,2021 पारित किया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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