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पोर्नोग्राफी मामला : न्यायालय ने राज कुंद्रा को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया

By भाषा | Updated: December 15, 2021 18:24 IST

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नयी दिल्ली, 15 दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने व्यवसायी राज कुंद्रा को कथित तौर पर अश्लील वीडियो वितरित करने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में बुधवार को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर दिया।

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा को इस साल जुलाई में मुंबई पुलिस ने एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें उन पर एक ऐप के माध्यम से अश्लील फिल्में वितरित करने का आरोप लगाया गया था। कुंद्रा को सितंबर में जमानत मिल गई थी।

न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली इस कारोबारी की अपील पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया।

शीर्ष अदालत ने मुंबई पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ द्वारा दर्ज प्राथमिकी के संबंध में राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

पीठ ने कहा, “नोटिस जारी किया जाए, जिसका जवाब चार हफ्तों के अंदर आए। इस बीच, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।”

कुंद्रा पर भारतीय दंड संहिता, स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कथित रूप से यौन वीडियो वितरित / प्रसारित करने के लिए मामला दर्ज किया गया है।

गिरफ्तारी के डर से कुंद्रा ने पहले सत्र अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी। लेकिन अदालत ने उसे अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने इस मामले में फंसाये जाने का दावा करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

उच्च न्यायालय ने भी 25 नवंबर को कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी। प्राथमिकी में अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे को सह-आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है।

उनके वकीलों ने दावा किया था कि वह कथित अवैध वीडियो के निर्माण, प्रकाशन या प्रसारण से किसी भी तरह से जुड़े नहीं थे, यहां तक कि सह-आरोपियों के रूप में नामित अभिनेत्रियों ने वीडियो शूट करने के लिए पूर्ण सहमति दी थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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