अश्लील सामग्री मामला : अदालत ने अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

By भाषा | Updated: August 3, 2021 20:09 IST2021-08-03T20:09:51+5:302021-08-03T20:09:51+5:30

Pornographic material case: Court denies anticipatory bail to actress Gehana Vashisht | अश्लील सामग्री मामला : अदालत ने अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

अश्लील सामग्री मामला : अदालत ने अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

मुंबई, तीन अगस्त अश्लील सामग्री मामले में आरोपी अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को यहां की अदालत ने मंगलवार को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनके खिलाफ गंभीर प्रकृति के आरोप हैं। बता दें कि इसी मामले में कारोबारी राज कुंद्रा भी आरोपी हैं।

गिरफ्तारी से बचने के लिए गहना ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनाली अग्रवाल की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अदालत ने मामले की सुनवाई छह अगस्त तक टालते हुए गहना को तब तक अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

अदालत ने कहा, ‘‘ मौजूदा प्राथमिकी में लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं जिसके मुताबिक आरोपी ने अन्य पीड़ितों को कथित तौर पर चुंबन और यौन दृश्य फिल्माने के लिए विवश किया। ऐसे आरोपों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, मैं इस मामले को अंतरिम राहत के लिए उपयुक्त नहीं मानती।’’

उल्लेखनीय है कि मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने वयस्क फिल्मों का निर्माण करने और मोबाइल ऐप के जरिये भुगतान करने वाले ग्राहकों को इसे मुहैया कराने के आरोप में फरवरी 2021 में प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में पुलिस ने कुंद्रा और उनके सहयोगी रेयान थोर्प को पिछले महीने गिरफ्तार किया था और इस समय दोनों न्यायिक हिरासत में हैं।

अदालत ने हाल में मामले में अन्य आरोपी शर्लिन चोपड़ा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी।

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Web Title: Pornographic material case: Court denies anticipatory bail to actress Gehana Vashisht

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