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पोर्न फिल्म प्रकरण: अदालत ने शर्लिन चोपड़ा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की

By भाषा | Updated: July 29, 2021 20:10 IST

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मुंबई, 29 जुलाई मुंबई की एक अदालत ने पोर्नोग्राफिक (अश्लील) फिल्मों के कथित निर्माण एवं कुछ एपों के माध्यम से उनके प्रकाशन से जुड़े मामले में अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा का गिरफ्तारी पूर्व आवेदन बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया।

मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने इस मामले में हाल ही में कारोबारी और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया था। मुंबई की अपराध शाखा ने कुछ पीड़ितों के फरवरी 2021 में मालवानी थाने पहुंचने के बाद इस मामले की जांच शुरू की थी ।

चोपड़ा ने इस सप्ताह के प्रारंभ में अपने वकील सिद्धार्थ बोर्कर के माध्यम से अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी। उन्होंने अपनी अर्जी में कहा कि भादसं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और महिला अश्लीन चित्रण (रोकथाम) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज मामले में उन्हें अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

अभिनेत्री ने अर्जी में दावा किया कि वह प्राथमिकी की सामग्री से अनजान है क्योंकि उन्हें न तो उसकी प्रति दी गयी है और न ही उन्हें उनके विरूद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में बताया गया, बहरहाल , उन्हें इस मामले में गिरफ्तारी का डर है क्योंकि सह आरोपी पकड़े गये हैं।

लेकिन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनाली अग्रवाल ने अर्जी खारिज कर दी । पुलिस ने कहा है कि इस मामले में अब तक 11 लोग गिरफ्तार किये गये हैं। कुंद्रा और उनके सहयोगी रयान थोरपे उनमें दो आरोपी हैं। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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