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बिहार में पुलिस के एक आदेश को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू

By भाषा | Updated: February 3, 2021 20:58 IST

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पटना, तीन फरवरी बिहार पुलिस के उस आदेश को लेकर विपक्षी दलों ने नीतीश सरकार पर प्रहार किया है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विधि-व्यवस्था में अवरोध पैदा करने, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में शामिल होकर कोई आपराधिक कृत्य करता है और पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल करने पर पर ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा और उसे सरकारी नौकरी, ठेके आदि नहीं मिल पायेंगे।

पुलिस मुख्यालय से मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विधि-व्यवस्था में अवरोध पैदा करने, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि में संलिप्त होकर कोई आपराधिक कृत्य करता है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस द्वारा

आरोप पत्रित किया जाता है तो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रविष्टि की जाय। ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी अथवा ठेके आदि नहीं मिल पायेंगे ।

बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता, तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार पुलिस के उक्त आदेश का हवाला देते हुए कहा, ‘‘मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे (मुख्यमंत्री) नीतीश कुमार कहते हैं कि अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना.प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको बिहार में नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और नौकरी के लिए विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे।’’

हाल में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के खराब प्रदर्शन की ओर इशारा करते हुए तेजस्वी ने कटाक्ष किया, ‘‘ बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री युवाओं से कितना डर रहे हैं।’’

जब अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) जितेंद्र कुमार से पुलिस मुख्यालय के उक्त आदेश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘‘यह एक गलत व्याख्या है। आदेश किसी को सरकारी नौकरी पाने से वंचित नहीं करता है। बस यह बताता है कि किसी भी आपत्तिजनक गतिविधि में शामिल होने पर पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में इसका उल्लेख रहेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘यह नियोक्ताओं को उनकी संबंधित नीतियों के मद्देनजर अनुबंधों या रोजगार देने में सहायक होगा । यह आदेश किसी भी तरह से किसी भी प्रदर्शन या जुलूस में भाग लेने के नागरिक के अधिकार जो उसका अधिकार है, को लेकर नहीं है ।’’

जितेंद्र ने कहा, ‘‘हम केवल एक व्यक्ति की किसी गतिविधि, जो कानून के खिलाफ हो, में भागीदारी के तथ्य को बताएंगे । हम पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में किसी व्यक्ति के बारे में कोई राय नहीं देंगे।’’

जदयू के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने कहा कि पुलिस महानिदेशक का उक्त पत्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का अनुपालन किए जाने से संबंधित है जिसमें स्पष्ट निर्दिष्ट है कि देश के प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन की अनुमति है परंतु यह अहिंसक हो और इससे जनमानस को कोई खतरा न हो।

उन्होंने तेजस्वी पर प्रहार करते हुए कहा ‘‘वह क्या चाहते हैं कि दफा 302 का आरोपी, चार्जशीटेड क्रिमिनल एक्ट का आरोपी कार्यपालिका का अंग बन जाए। नेता प्रतिपक्ष को यह तक नहीं पता कि कोई व्यक्ति अगर चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन देता है तो उसे तय समय सीमा के तहत उपलब्ध कराए जाने के लिए लोक सेवा का अधिकार अधिनियम लागू है और गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन के लिए स्थल आरक्षित है, जिसके लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन देकर अनुमति प्राप्त कर विधिपूर्ण तरीके से धरना दे सकता है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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