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पुलिस ने बंबई उच्च न्यायालय से कहा : एआरजी कर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी

By भाषा | Updated: December 15, 2020 19:39 IST

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मुंबई, 15 दिसंबर मुंबई पुलिस ने मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि एआरजी आउटलियर मीडिया कंपनी के खिलाफ 16 दिसंबर तक दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह कंपनी रिपब्लिक टीवी का संचालन करती है, जिसे टीआरपी (टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स) धोखाधड़ी मामले में दायर आरोपपत्र में नामित किया गया है।

एआरजी आउटलियर मीडिया ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए आग्रह किया था कि पुलिस को इसके कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से रोका जाए।

मुंबई पुलिस की तरफ से पेश हुए लोक अभियोजक दीपक ठाकरे ने न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ के समक्ष बयान दिया कि एआरजी आउटलियर मीडिया के कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

इससे पहले एआरजी आउटलियर मीडिया की तरफ से पेश हुए वकील अबद पोंडा ने आरोपपत्र को पढ़ते हुए इंगित किया कि पुलिस ने मामले में संदिग्ध के तौर पर रिपब्लिक टीवी के मालिकों, प्रबंधकों और संबंधित व्यक्तियों का जिक्र किया है।

आरोपपत्र में लिखा गया है, ‘‘रिपब्लिक चैनल, मालक (मालिक), चालक (प्रबंधक) अणि (और) संबंधित व्यक्ति।’’

वकील पोंडा ने कहा कि इसका मतलब है कि पुलिस चैनल से जुड़े किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और यह ‘‘पूरी तरह अवैध’’ है।

इस पर पीठ ने टिप्पणी की कि शब्द ‘मालक’ और ‘चालक’ का ‘‘अर्थ इतना व्यापक है कि इसमें क्षेत्र में काम करने वाले संवाददाताओं सहित किसी को भी शामिल किया जा सकता है।’’

इसके बाद पीठ ने वकील ठाकरे से कहा कि पुलिस से निर्देश प्राप्त करें कि सुनवाई की अगली तारीख 16 दिसंबर तक कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

पीठ ने पूछा, ‘‘आप बयान क्यों नहीं दे सकते कि आप (पुलिस) कल तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे।’’

इसने कहा, ‘‘जांच करने से आपको कोई नहीं रोक रहा है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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