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बार-बार मौका देने के बावजूद कल्बे सिब्तैन की अग्रिम जमानत पर जवाब दाखिल नहीं कर रही पुलिस: अदालत

By भाषा | Updated: September 9, 2021 23:19 IST

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लखनऊ, नौ सितंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंसा मामले में शिया धर्म गुरु कल्बे सिब्तैन की अग्रिम जमानत याचिका पर सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं करने पर सख्त रुख अपनाया है।

अदालत ने कहा कि कई बार जवाब दाखिल करने का मौका दिया गया लेकिन संबंधित अधिकारी की लापरवाही की वजह से अब तक जवाब दाखिल नहीं हुआ और अभियुक्त को मिली अंतरिम राहत जारी है।

अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए आदेश दिया कि पुलिस आयुक्त व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताएं कि सरकारी वकील को मामले में पर्याप्त निर्देश क्यों नहीं उपलब्ध कराए गए? अदालत ने यह भी कहा है कि यदि पुलिस आयुक्त का हलफनामा नहीं आता तो उन्हें स्वयं अदालत के समक्ष अगली सुनवाई को हाजिर होना होगा। मामले का अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की एकल पीठ ने सैयद कल्बे सिब्तैन उर्फ नूरी की अग्रिम जमानत याचिका पर पारित किया। गौरतलब है कि सीएए के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान दंगा करने व सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले को लेकर शिया धर्म गुरु नूरी व 26 अन्य लोगों के खिलाफ ठाकुरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसके बाद कल्बे सिब्तैन की ओर से उनके अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर बहस की थी।

सुनवाई के बाद 13 जुलाई 2021 को न्यायालय ने धर्म गुरु को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। साथ ही राज्य सरकार से जवाब भी मांगा था। हालांकि, 30 जुलाई, 13 अगस्त और 25 अगस्त को मौका देने के बावजूद सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया और अभियुक्त की अंतरिम राहत बढ़ती रही।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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