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बाइक बोट घोटाले के आरोपी की सम्पत्ति पुलिस ने कुर्क की

By भाषा | Updated: April 20, 2021 22:13 IST

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नोएडा, 20 अप्रैल उत्तर प्रदेश के जनपद गौतम बुद्ध नगर में हुए अरबों रुपये के बाइक बोट घोटाले के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी की अचल संपत्ति थाना कासना पुलिस ने मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 ए के तहत कुर्क की।

पुलिस उपायुक्त (जोन तृतीय) राजेश कुमार सिंह ने बताया कि बाइक टैक्सी चलाने के नाम पर संजय भाटी तथा उसके अन्य कारोबारी साझेदारों ने वर्ष 2018 में बाइक बोट के नाम से कंपनी खोली। उन्होंने बताया कि इन लोगों ने एक वर्ष में धन दोगुना करने का लालच देकर देश के हजारों लोगों से अरबों रुपये की ठगी की। उन्होंने बताया कि इस घोटाले में गिरफ्तार संजय भाटी के चचेरे भाई आदेश भाटी जेल में है और उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है।

उन्होंने बताया कि थाना कासना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध आरोपी अजीत भाटी उर्फ आदेश भाटी पुत्र गिरराज भाटी निवासी ग्राम चीती के प्लूमेरिया गार्डन ओमी क्रांन-3 में स्थित फ्लैट को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1)के तहत कुर्क किया है। उन्होंने बताया कि उक्त फ्लैट की कीमत एक करोड़ 4 लाख 92 हजार 950 रुपये है।

उन्होंने बताया कि गौतम बुद्ध नगर की एक विशेष अदालत के आदेश के बाद यह कुर्की की कार्रवाई की गई।

डीसीपी ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने अब तक गैंगस्टर/ माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए करीब 132 करोड़ 55 लाख रुपये की संपत्ति को कुर्क की है। उन्होंने बताया कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और उनकी चल- अचल संपत्ति कुर्क कर रही है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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