पीएनबी घोटाला: कोर्ट ने नीरव मोदी और दो अन्य आरोपी को किया भगोड़ा घोषित
By भाषा | Updated: December 4, 2019 20:31 IST2019-12-04T20:31:58+5:302019-12-04T20:31:58+5:30
विशेष सीबीआई न्यायाधीश वी सी बर्डे ने नीरव मोदी, उनके भाई नीशाल मोदी और एक करीबी सहयोगी सुभाष परब के खिलाफ भगोड़ा घोषित करने का आदेश जारी करते हुए उन्हें जनवरी मध्य में अदालत में पेश होने का आदेश दिया।

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मुंबई की एक विशेष अदालत ने दो अरब डॉलर से अधिक के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में बुधवार को मुख्य आरोपी नीरव मोदी एवं दो अन्य आरोपियों को 15 जनवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया और ऐसा नहीं करने पर उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश वी सी बर्डे ने नीरव मोदी, उनके भाई नीशाल मोदी और एक करीबी सहयोगी सुभाष परब के खिलाफ भगोड़ा घोषित करने का आदेश जारी करते हुए उन्हें जनवरी मध्य में अदालत में पेश होने का आदेश दिया।
कानून के अनुसार अदालत जब ऐसा कोई आदेश जारी करती है तो आरोपियों को तय समय के अंदर उसके समक्ष पेश होना जरूरी होता है वरना वह उन्हें भगोड़ा घोषित कर सकती है। व्यक्ति को भगोड़ा घोषित किए जाने पर जांच एजेंसी भारत में उनकी संपत्ति जब्त करने का काम शुरू कर सकती है। मामले में नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चोकसी मुख्य आरोपी हैं।