नई दिल्ली: PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
इसमें 2000 रुपये की तीन किस्त किसानों के खाते में सीधे भेजी जाती है। किसानों के खाते में अब तक 8 किस्त आ चुके हैं। इस योजना को लेकर ये सवाल अक्सर ही पूछा जाता है कि क्या PM किसान सम्मान योजना का लाभ पति-पत्नि दोनों उठा सकते हैं? आइये जानते हैं इस बारे में क्या कहते हैं नियम।
PM किसान योजना के लिए कौन है पात्र?
इस योजना के तहत पति-पत्नी दोनों लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो यह गैर कानूनी माना जायेगा, और सरकार उससे पूरे रकम की रिकवरी करेगी। इसके अलावा इस योजना के और भी कई नियम हैं। अगर किसान परिवार में अगर कोई आयकर दे रहा है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। यानी पति या पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उन्हें इस योजाना का लाभ नहीं मिलेगा।
नियम के तहत कौन से किसान नहीं उठा सकते हैं इस योजना का लाभ?
अगर कोई किसान अपनी भूमि पर कृषि कार्य न करता हो या कोई दूसरा उद्योग करता है तो वह इस योजना के लिए आपात्र माना जायेगा। किसी दूसरे की जमीन लीज पर लेकर खेती करने वाले किसान भी इसका लाभ नहीं ले पायेंगे। किसानों को इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब वह जिस जमीन पर खेती कर रहें हैं, वह उन्हीं के से दर्ज हो, जमीन किसी अन्य के नाम होने पर किसान इस योजना के हकदार नहीं होंगे।
इसके अतिरिक्त कुछ और भी हैं नियम
अगर किसी व्यक्ति के नाम खेती की जमीन है ,लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका है, तो वह भी इस योजना के योग्य नहीं होगा। इसके साथ-साथ मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री हैं, और इनके नाम पर कृषि योग्य भूमि भी है फिर भी ऐसे लोग किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपात्रों की लिस्ट में रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल हैं। आयकर देने वाले परिवारों को भी PM किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा।