अफगानिस्तान के न्यायाधीश को राजनीतिक शरण देने की मांग वाली याचिका खारिज

By भाषा | Updated: September 17, 2021 21:38 IST2021-09-17T21:38:08+5:302021-09-17T21:38:08+5:30

Plea seeking political asylum for Afghan judge dismissed | अफगानिस्तान के न्यायाधीश को राजनीतिक शरण देने की मांग वाली याचिका खारिज

अफगानिस्तान के न्यायाधीश को राजनीतिक शरण देने की मांग वाली याचिका खारिज

लखनऊ, 17 सितंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अफगानिस्तान के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और वहां के कुछ अन्य गणमान्य व्यक्तियों के लिए राजनीतिक शरण देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी ।

पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता सुरेश कुमार गुप्ता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन की पीठ ने उक्त आदेश पारित किया। पीठ ने कहा कि याचिका विचारणीय नहीं है और इसे सस्ते प्रचार के लिए दायर की गयी है।

अदालत ने गुप्ता को 30 दिनों के भीतर हर्जाना जमा करने का निर्देश दिया और साथ ही लखनऊ के जिलाधिकारी को आदेश दिया कि तीस दिनों में जुर्माने की रकम जमा न होने पर इसकी वसूली सुरेश गुप्ता से की जाए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Plea seeking political asylum for Afghan judge dismissed

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे