लाइव न्यूज़ :

विमानों में फोटो,वीडियो खींचने की छूट, पर हलचल पैदा करने वाले उपकरण पर रोक: डीजीसीए

By भाषा | Updated: September 13, 2020 20:30 IST

नागरिक विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो की एक चंडीगढ़-मुंबई उडान के दौरान मीडियाकर्मियों द्वारा सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन और सामाजिक दूरी नियमों का पालन नहीं करने को लेकर एयरलाइन से उपयुक्त कार्रवाई करने को कहा था।

Open in App
ठळक मुद्देडीजीसीए ने रविवार को साफ किया कि यात्री विमान के अंदर फोटो ले सकते हैं और वीडियो बना सकते हैंआदेश में कहा गया है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जो दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं

नयी दिल्ली: विमानन नियामक डीजीसीए ने रविवार को साफ किया कि यात्री विमान के अंदर फोटो ले सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। हालांकि वे ऐसे रिकार्डिंग उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिससे अफरा-तफरी हो, उड़ानों का परिचालन बाधित हो, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हो या फिर चालक दल के सदस्यों द्वारा वह प्रतिबंधित हो। इससे पहले, शनिवार को नियामक ने कहा था कि अगर किसी को विमान के अंदर फोटो लिये हुए पाया जाता है, अनुसूचित उड़ान को दो सप्ताह के लिये निलंबित किया जाएगा।

दो दिन पहले, नागरिक विमानन महानिदेशालय ने इंडिगो की एक चंडीगढ़-मुंबई उडान के दौरान मीडियाकर्मियों द्वारा सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन और सामाजिक दूरी नियमों का पालन नहीं करने को लेकर एयरलाइन से उपयुक्त कार्रवाई करने को कहा था। उस उड़ान में अभिनेत्री कंगना रनौत भी थीं। नौ सितंबर को उड़ान के दौरान घटना के वीडियो के अनुसार रिपोर्टर और कैमरा पर्सन ने रनौत की टिप्पणी लेने को लेकर धक्का-मुक्की की। उस समय रनौत विमान की अगली कतार की सीट पर बैठी थी।

डीजीसीए ने रविवार को अपने आदेश में स्पष्ट किया किया कि नौ दिसंबर 2004 को जारी परिपत्र के अनुसार विमान में यात्रा करने वाले पात्र यात्री फ्लाइट के अंदर, उड़ान भरने और उसके नीचे उतरने के दौरान फोटो खींच सकते है और वीडियो बना सकते हैं। आदेश में कहा गया है, ‘‘हालांकि इस मंजूरी में ऐसे किसी प्रकार के ऐसे रिकार्डिंग उपकरण के उपयोग की अनुमति नहीं होगी जिससे हवाई सुरक्षा को खतरा पहुंचे, मौजूदा नियमों का उल्लंघन या फिर अफरा-तफरी हो या विमानों के परिचालन पर प्रतिकूल असर पड़े या फिर चालक दल के सदस्य ने उसके उपयोग मना किया हुआ है।

आदेश में कहा गया है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जो दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं। रविवार का आदेश शनिवार को दिये गये आदेश को लेकर स्पष्टीकरण है। शनिवार के आदेश में कहा गया था, ‘‘यह निर्णय किया गया है कि अनुसूचित यात्री विमान में अगर नियमों (फोटोग्राफी) का उल्लंघन होता है, उस मार्ग पर संबंधित उड़ान को घटना के अगले दिन से दो सप्ताह के लिये निलंबित कर दिया जाएगा।’’

शनिवार के आदेश में कहा था कि वायुयान नियमन 1937 के नियम 13 के तहत किसी भी व्यक्ति को विमान के भीतर फोटोग्राफ लेने की अनुमति नहीं है। डीजीसीए या नागर विमानन मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही फोटोग्राफ लिये जा सकते हैं। डीजीसीए के नियम के अनुसार एयरलाइन उपद्रव करने वाले यात्री को आंतरिक जांच के बाद कुछ समय के लिये ‘उड़ान वर्जित सूची’ में डाल सकते हैं।

Open in App

संबंधित खबरें

भारतLadki Bahin Yojana Row: महाराष्ट्र में 71 लाख महिलाएं अयोग्य घोषित, विपक्ष ने किया दावा, सरकार की जवाबदेही पर उठाए सवाल

क्रिकेटSRH vs LSG: ऋषभ पंत ने दिखाया कमाल, अर्धशतक जड़कर लखनऊ को IPL 2026 की पहली जीत दिलाई

भारतयूपी बोर्ड ने 2026-27 के लिए कक्षा 9 से 12 तक NCERT और अधिकृत पुस्तकें अनिवार्य कीं

क्राइम अलर्टबिहार के मोतिहारी जिले में जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या हुई 10, कई लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर

भारतपाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ के कोलकाता पर हमले की धमकी वाले बयान पर सोशल मीडिया पर 'धुरंधर' अंदाज़ में आई प्रतिक्रिया

भारत अधिक खबरें

भारतबिहार में CM नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग को लेकर महिलाओं ने शुरू किया सत्याग्रह

भारतयूपी में स्थापना दिवस के जरिए लोगों के घर-घर पहुंचेगी भाजपा, लोगों को PM मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियां बताएँगे पार्टी पदाधिकारी

भारतWATCH: बिहार के सारण जिले में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष का एक लड़की के साथ अश्लील वीडियो वायरल, दोनों आपत्तिजनक अवस्था में थे खेत में एक लड़की नेता के पीछे भाग रही है

भारतबिहार में सत्ता हस्तांतरण को लेकर सियासी हलचल हुई तेज, 12 अप्रैल को नीतीश कुमार दे सकते हैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, भाजपा में मुख्यमंत्री को लेकर जारी है मंथन 

भारत'वे बंगाल को खत्म करना चाहते हैं': ममता बनर्जी ने BJP पर साधा निशाना, चुनावों से पहले किसानों के लिए अलग से बजट का वादा किया