बसपा विधायक मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक की याचिका खारिज

By भाषा | Updated: February 17, 2021 22:16 IST2021-02-17T22:16:35+5:302021-02-17T22:16:35+5:30

Petition to stop the arrest of BSP MLA Mukhtar Ansari rejected | बसपा विधायक मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक की याचिका खारिज

बसपा विधायक मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक की याचिका खारिज

लखनऊ (उत्तर प्रदेश), 17 फरवरी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने यहां डालीबाग इलाके में शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे के मामले में बसपा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक का आदेश देने के आग्रह वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की पीठ ने मुख्तार की याचिका पर यह आदेश पारित किया। हालांकि पीठ ने विस्तृत आदेश सुनाने के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

अदालत ने मुख्तार के बेटों अब्बास और उमर की गिरफ्तारी पर लगी रोक की अवधि चार मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। अब्बास और उमर के वकील ने राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए हलफनामे पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा था। अब्बास और उमर की गिरफ्तारी पर 21 अक्टूबर 2020 को अंतरिम रोक लगाई गई थी।

मुख्तार ने लखनऊ की हजरतगंज पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि यह मामला दुर्भावनापूर्ण तरीके से दर्ज किया गया है।

गौरतलब है कि 27 अगस्त 2020 को हजरतगंज पुलिस ने मुख्तार और उनके दोनों बेटों के खिलाफ डालीबाग इलाके में एक शत्रु संपत्ति की जमीन पर इमारत खड़ी करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण से उसका नक्शा गलत तरीके से पारित कराने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

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Web Title: Petition to stop the arrest of BSP MLA Mukhtar Ansari rejected

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