कालरा की जमानत पर जल्द निर्णय लेने का निर्देश देने संबंधी याचिका खारिज

By भाषा | Updated: May 18, 2021 14:53 IST2021-05-18T14:53:45+5:302021-05-18T14:53:45+5:30

Petition to direct decision on Kalra's bail to be decided soon | कालरा की जमानत पर जल्द निर्णय लेने का निर्देश देने संबंधी याचिका खारिज

कालरा की जमानत पर जल्द निर्णय लेने का निर्देश देने संबंधी याचिका खारिज

नयी दिल्ली, 18 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑक्सीजन सांद्रकों की कालाबाजारी के मामले में गिरफ्तार कारोबारी नवनीत कालरा की वह याचिका मंगलवार को खारिज कर दी जिसमें उन्होंने अपनी जमानत पर जल्द निर्णय लेने का निचली अदालत को निर्देश देने का अनुरोध किया था।

अदालत ने कहा कि कानून को उसका काम करने दीजिए।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कालरा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते समय निचली अदालतत द्वारा की गई टिप्पणियों में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अदातलों द्वारा की गई टिप्पणियों और मीडिया संगठनों द्वारा उनकी रिपोर्टिंग किये जाने के बारे में उच्चतम न्यायालय पहले ही कानूनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है।

उच्च न्यायालय ने कालरा को राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया।

कालरा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने कहा कि उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद निष्फल हो गई है। लिहाजा. इस मामले में अब कुछ नहीं बचो है।

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कालरा को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजते हुए कहा था कि कोरोना वायरस महामारी के बीच ऑक्सीजन सांद्रकों की कालाबाजारी और जमाखोरी के आरोपों के संबंध में उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जानी जरूरी है।

कालरा को सोमवार रात गुरुग्राम में पकड़ा गया था और सोमवार को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया।

कालरा के स्वामित्व वाले रेस्तरांओं खान चाचा, टाउन हॉल और नेगे एंड जू से कुछ दिन पहले 524 ऑक्सीजन सांद्रक बरामद हुए थे, जिसके बाद से कालरा फरार था।

सत्र अदालत ने 13 मई को उसे अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।

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Web Title: Petition to direct decision on Kalra's bail to be decided soon

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