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बेघर लोगों को दिन में तीन बार अच्छा भोजन देने के लिए अदालत में याचिका

By भाषा | Updated: May 17, 2021 17:20 IST

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नयी दिल्ली, 17 मई शहर में बेघर लोगों को दिन में तीन बार अच्छा भोजन मुहैया कराने की एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में आई जिसने सोमवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से इस बाबत जवाब मांगा।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दिल्ली सरकार, पुलिस, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय तथा दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोगों को नोटिस जारी कर याचिका पर उनका रुख जानना चाहा।

विधि के दो छात्रों और कुछ बेघर लोगों की याचिका में दलील दी गयी है कि दिल्ली की सड़कों पर सैकड़ों परिवार बुरी स्थिति में रह रहे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन और प्रसाधन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

याचिका में अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गयी है कि दिल्ली में बेघर लोगों और भीख मांगने वालों का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाए और उनके हितों का ध्यान रखने के लिए एक समिति बनाई जाए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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