गंगा के किनारे दफनाए गए शवों का अंतिम संस्कार कराने की मांग करने वाली याचिका खारिज

By भाषा | Updated: June 18, 2021 21:19 IST2021-06-18T21:19:14+5:302021-06-18T21:19:14+5:30

Petition seeking cremation of bodies buried on the banks of Ganga dismissed | गंगा के किनारे दफनाए गए शवों का अंतिम संस्कार कराने की मांग करने वाली याचिका खारिज

गंगा के किनारे दफनाए गए शवों का अंतिम संस्कार कराने की मांग करने वाली याचिका खारिज

प्रयागराज, 18 जून इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे पड़े शवों का अंतिम संस्कार करने का निर्देश राज्य सरकार को देने की मांग वाली एक जनहित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश संजय यादव और न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने याचिकाकर्ता का यह तर्क खारिज कर दिया कि प्रयागराज में गंगा के किनारे विभिन्न घाटों पर दफनाए गए शवों का धार्मिक रीति से अंतिम संस्कार करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

अदालत ने कहा, “इस पूरी याचिका पर गौर करने के बाद हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता ने गंगा के किनारे रह रहे विभिन्न समुदायों में प्रचलित रीति रिवाजों के संबंध में ठीक से अनुसंधान कार्य नहीं किया है।”

अदालत ने कहा, “इसलिए हम इस चरण में इस मामले में दखल देने के इच्छुक नहीं है। इसके बजाय, हम याचिकाकर्ता को गंगा के किनारे रहने वाले विभिन्न समुदायों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था के संबंध में पूछताछ और अनुसंधान के बाद नए सिरे से याचिका दायर करने की अनुमति देते हैं।

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Web Title: Petition seeking cremation of bodies buried on the banks of Ganga dismissed

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