कझाकूटम-करोड बाईपास पर टोल के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में याचिका

By भाषा | Updated: September 7, 2021 17:00 IST2021-09-07T17:00:08+5:302021-09-07T17:00:08+5:30

Petition in Kerala High Court against toll on Kazhakootam-Crore bypass | कझाकूटम-करोड बाईपास पर टोल के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में याचिका

कझाकूटम-करोड बाईपास पर टोल के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में याचिका

कोच्चि, सात सितंबर केरल उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर राजमार्ग निर्माण का कार्य पूरा होने तक कझाकूटम-करोड बाईपास पर टोल वसूलना बंद करने अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार ने मंगलवार को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्री को इस अर्जी को रिट याचिका के तौर पर दर्ज करने का निर्देश दिया। अधिवक्ता केवी अभिलाष द्वारा दायर अर्जी को उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री की कुछ आपत्तियों की वजह से रिट याचिका के तौर पर सूचीबद्ध नहीं किया गया था।

यह अर्जी अदालत में अधिवक्ता जी सुधीर के माध्यम से दाखिल की गई है और कार्य पूरा होने तक टोल वसूलने पर रोक लगाने के अलावा टोला प्लाजा को तिरुवल्लम से हटाकार कझाकूटम और चक्का बाईपास के हिस्सें में कहीं स्थापित करने का अनुरोध किया गया।

याचिका में दावा किया गया है कि परियोजना अब तक पूरी नहीं हुई है और इसलिए टोल की वसूली ‘गैर कानूनी’ है और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियमावली-2008 के विपरीत है।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 पर कझारकूटूम-करोड बाईपास का 43 किलोमीटर हिस्सा कन्याकुमारी जाने के रास्ते में पड़ता है। याचिका में दावा किया गया है कि कझाकूटम से मुक्कोला के बीच की 26.7 किलोमीटर सड़क का निर्माण अबतक पूरा नहीं हुआ है।

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Web Title: Petition in Kerala High Court against toll on Kazhakootam-Crore bypass

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