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कोविड उपचार में आवश्यक दवाओं, उपकरणों को आवश्यक वस्तु घोषित करने के लिये अदालत में याचिका

By भाषा | Updated: May 10, 2021 15:26 IST

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नयी दिल्ली, 10 मई दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका में अनुरोध किया गया है कि कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक दवाओं और उपकरणों को आवश्यक वस्तु माना जाए। अदालत ने सोमवार को इस मुद्दे पर केंद्र तथा दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी तथा न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार को इस याचिका पर नोटिस जारी किये। याचिका में दवाओं तथा उपकरणों की जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने वाले मामलों की सुनवाई के त्वरित अदालतों के गठन का भी अनुरोध किया गया है।

दिल्ली निवासी मनीषा चौहान ने अदालतों में ऐसे मामलों को देखने के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की भी मांग की है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकीलों ने अदालत से कहा कि कोविड उपचार में आवश्यक दवाओं और उपकरणों को आवश्यक वस्तु घोषित करने संबंधी अधिसूचना नहीं होने के कारण इनकी जमाखोरी और कालाबाजारी हो रही है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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