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कोलकाता में अवैध तरीके से कोविड टीकाकरण केन्द्र चलाने के मामले में न्यायालय में याचिका

By भाषा | Updated: July 18, 2021 22:18 IST

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नयी दिल्ली, 18 जुलाई उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उसने कथित तौर पर खुद को कोलकाता में नगर निकाय से संबद्ध आईएएस अधिकारी बताने वाले एक व्यक्ति द्वारा शहर में अवैध कोविड टीकाकरण केंद्र चलाए जाने की सीबीआई जांच का निर्देश देने से इनकार कर दिया था।

उच्च न्यायालय ने नौ जुलाई को आरोपों की सीबीआई जांच की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यह जरूरी नहीं है क्योंकि राज्य की एजेंसियां ​सतर्क हो गई हैं और जांच शुरू हो चुकी है।

शीर्ष अदालत में अजीत कुमार मिश्रा द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि उच्च न्यायालय यह महसूस करने में विफल रहा है कि राज्य की एजेंसियां ​​निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती क्योंकि इस मामले में कथित रूप से सत्तारूढ़ पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कुछ प्रभावशाली नेता शामिल थे।

याचिका में दावा किया गया है कि इसके अलावा, राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कुछ अधिकारियों की भूमिका संदेह के घेरे में आ सकती है। इसलिए, राज्य की एजेंसी को जांच का जिम्मा नहीं सौंपा जा सकता ।

याचिका के अनुसार देबंजन देब पर खुद को कोलकाता नगर निगम (केएमसी) से जुड़ा आईएएस अधिकारी बताकर कोलकाता में कोविड ​​​​-19 टीकाकरण केंद्र संचालित करने का आरोप है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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