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राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 रोधी टीकों की पर्याप्त आपूर्ति के लिए याचिका दायर

By भाषा | Updated: May 27, 2021 14:55 IST

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नयी दिल्ली, 27 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों खासतौर से 18-44 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 रोधी टीकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र तथा दिल्ली सरकार से बृहस्पतिवार को जवाब मांगा।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए याचिका पर उनसे जवाब मांगा है। एक वकील द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों को दोनों सरकारों के बीच ‘‘आरोप-प्रत्यारोप’’ का खमियाजा नहीं भुगतना चाहिए।

वकील विवेक गौड़ ने दलील दी कि दिल्ली सरकार दावा करती है कि उसने केंद्र को टीकों की 1.34 करोड़ से अधिक खुराक देने का ऑर्डर दिया है जबकि केंद्र सरकार ने दावा किया कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया गया।

याचिकाकर्ता की पैरवी करने वाले वकील गौरव गौड़ ने इस पर फैसला लेने के लिए एक आयोग गठित करने का अनुरोध किया कि टीकों के संबंध में लोगों को कौन सही सूचना दे रहा है।

उन्होंने दावा किया कि टीकों की पर्याप्त आपूर्ति नही होने के कारण उन्हें अभी तक टीका नहीं लग पाया।

गौड़ ने अपनी याचिका में यह भी दलील दी कि कोविन पोर्टल पर कोई व्यक्ति केवल दो-तीन दिन पहले ही टीकाकरण की तारीख ले सकता है और उसे इससे ज्यादा का वक्त नहीं मिलता।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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