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सभी दस्तावेजों में मां का नाम दर्ज करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर

By भाषा | Updated: September 6, 2021 19:50 IST

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चेन्नई, छह सितंबर मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया जिसमें संबंधित अधिकारियों को सभी दस्तावेजों एवं प्रमाणपत्रों में मां का नाम दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी आदिकेसवालु की पीठ के समक्ष तिरुचेंदुर के अधिवक्ता बी रामकुमार आदित्यन द्वारा दायर जनहित याचिका सुनवाई के लिए सोमवार को आई। इसपर अदालत ने केंद्र और राज्य के अधिकारियों को नोटिस जारी किया।

पीठ ने इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

याचिका में अनुरोध किया गया है कि अदालत केंद्रीय गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और तमिलनाडु के मुख्य सचिव को निर्देश दे कि वे सभी मंत्रालयों और विभागों को आवेदनों, प्रमाणपत्र और लाइसेंस में पिता के साथ-साथ मां का नाम भी दर्ज करने के लिए अनिवार्य रूप से कॉलम देने का आदेश दें।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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