दिल्ली में दंगा मामलों में एसपीपी की नियुक्ति के विरोध में याचिका, अदालत ने मांगा जवाब
By भाषा | Updated: November 9, 2020 15:07 IST2020-11-09T15:07:15+5:302020-11-09T15:07:15+5:30

दिल्ली में दंगा मामलों में एसपीपी की नियुक्ति के विरोध में याचिका, अदालत ने मांगा जवाब
नयी दिल्ली, नौ नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित मामलों में विशेष लोक अभियोजकों (एसपीपी) की नियुक्ति के विरोध में दायर याचिका पर सोमवार को नोटिस जारी कर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया तथा दिल्ली अभियोजक कल्याण संगठन (डीपीडब्ल्यूए) की याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 12 जनवरी 2021 से पहले जवाब मांगा।
डीपीडब्ल्यूए की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अदालत को बताया कि मौजूदा याचिका में विधिशास्त्र का सवाल उठाया गया है कि पुलिस की ओर से एसपीपी की नियुक्ति कैसे की जा सकती है।
पाहवा ने अपनी मदद कर रहे अधिवक्ता कुशल कुमार के साथ अदालत से कहा कि अभियोजन पुलिस से स्वतंत्र तथा पृथक होना चाहिए और इसलिए जांच एजेंसी की ओर से एसपीपी की नियुक्ति नहीं की जा सकती।
डीपीडब्ल्यूए ने वकील कुमार और आदित्य कपूर के माध्यम से दायर याचिका में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की दिल्ली सरकार की 24 जून की अधिसूचना को इस आधार पर निरस्त करने का आग्रह किया है कि यह पुलिस की सिफारिशों पर जारी की गई जो दंड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त योजना का उल्लंघन है।
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