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व्यक्ति की मौत: प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को लेकर अदालत ने कार्रवाई का निर्देश दिया

By भाषा | Updated: October 4, 2021 23:32 IST

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अहमदाबाद, चार अक्टूबर गुजरात उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति की मौत के संबंध में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को लेकर बनासकांठा जिले के पुलिस अधीक्षक और सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) तथा एक निरीक्षक के खिलाफ पुलिस शिकायत प्राधिकरण को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति गीता गोपी उक्त व्यक्ति के एक रिश्तेदार की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवायी कर रही थी। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि 22 वर्षीय चंदू चेनाभाई की हत्या के लिए पंद्रह दिनों के भीतर एक प्राथमिकी दर्ज की जाए और मामले की जांच राज्य सीआईडी ​​को हस्तांतरित की जाए।

अदालत ने आदेश में कहा, ‘‘यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि रिपोर्ट को रिकॉर्ड में पेश करने और प्राथमिक साक्ष्य प्राप्त करने के बाद भी, जो प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आधार प्रदान करेगा, उक्त पुलिस अधिकारी (एएसपी) धनेरा पुलिस थाने के निरीक्षक को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने में भी विफल रहे।’’

अदालत ने राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को एसपी और एएसपी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि धनेरा पुलिस निरीक्षक के खिलाफ कर्तव्य की गंभीर लापरवाही, गंभीर कदाचार या अन्य आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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