नोएडा, पांच अप्रैल उत्तर प्रदेश के नोएडा के थाना सेक्टर 24 क्षेत्र से एक किशोरी को अगवा कर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने एक व्यक्ति को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है । इसके अलावा अदालत ने उस पर 13 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता ने इसकी जानकारी दी ।
जनपद शासकीय अधिवक्ता बिजेंद्र भाटी ने बताया कि थाना सेक्टर 24 क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी को वर्ष 2015 में मुस्ताक नामक आरोपी बहला-फुसलाकर अगवा करके ले गया था। उन्होंने बताया कि आरोपी ने किशोरी के साथ जबरन बलात्कार किया।
उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह सुनने के बाद आज न्यायालय ने मुस्ताक को दोषी करार देते हुये सात साल के कारावास की सजा सुनायी । उन्होंने बताया कि अभियुक्त पर अदालत ने 13 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अधिवक्ता ने बताया कि अर्थ दंड जमा न करने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दूसरी ओर, पुलिस ने बताया कि एक अन्य घटनाक्रम में चाकू के बल पर किशोरी के साथ कथित बलात्कार करने वाले आरोपी को बिसरख थाना पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने उसे अदालत में में पेश किया जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
पुलिस उपायुक्त (महिला सुरक्षा) वृंदा शुक्ला ने बताया कि बॉबी नामक लड़के ने छह दिन पूर्व 16 वर्ष की लड़की के साथ कथित रूप से बलात्कार किया था।
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