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कोलकाता सुधार गृह से व्यक्ति लापता, उच्च न्यायालय ने रिपोर्ट मांगी

By भाषा | Updated: December 30, 2021 20:43 IST

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कोलकाता, 30 दिसंबर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रेसीडेंसी सुधार गृह से लापता हुए एक व्यक्ति के संबंध में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दायर रिपोर्ट पर असंतोष जताते हुए बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल सरकार को एक और रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

लापता व्यक्ति के पुत्र ने दावा किया था कि उनके पिता न्यायिक रिमांड में थे और जमानत दिए जाने के बाद उनका कोई पता नहीं चल सका और प्रेसीडेंसी सुधार गृह के अधीक्षक द्वारा इस संबंध में दायर रिपोर्ट पर अदालत ने असंतोष जताया।

अदालत ने सुधार गृह के अधीक्षक को मूल रजिस्टर और उन दस्तावेजों के साथ सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया जिनमें यह दर्शाया गया हो कि आरोपी को 21 दिसंबर को सुधार गृह से रिहा कर दिया गया था, जैसा रिपोर्ट में दावा किया गया है। अदालत ने कहा कि यह सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि आरोपी रंजीत भौमिक को बरामद किया जाए क्योंकि उसके परिवार का कहना है कि वह प्रेसीडेंसी सुधार गृह से लापता हुआ था।

न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति विभास रंजन डे की अवकाशकालीन पीठ ने अपने आदेश में कहा, "यह अदालत आज दायर रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेसीडेंसी सुधार गृह के अधिकारियों ने जेल संहिता के अनुसार कार्यवाही नहीं की।" इसके साथ ही पीठ ने कहा कि सरकारी वकील ने दलील दी है कि आरोपी को निचली अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के बाद 21 दिसंबर को शाम 7.52 बजे रिहा कर दिया गया, जबकि रिपोर्ट में यह दर्ज नहीं किया गया है।

पीठ ने निर्देश दिया कि शीतकालीन अवकाश के बाद उच्च न्यायालय के फिर से खुलने के बाद मामले की सुनवाई चार जनवरी 2022 को नियमित पीठ के समक्ष होगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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