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कर का भुगतान तुरंत एवं समय पर करें, केवल फिल्मी नायक ही नहीं बने रहें: अदालत ने अभिनेता विजय से कहा

By भाषा | Updated: July 13, 2021 18:04 IST

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चेन्नई, 13 जुलाई मद्रास उच्च न्यायालय ने मशहूर अभिनेता विजय द्वारा विदेश से मंगाई गई कीमती कार ''रॉल्स रॉयस घोस्ट'' पर प्रवेश कर वसूले जाने को चुनौती दिए जाने पर अभिनेता को फटकार लगायी और कहा कि ऐसे सम्मानित अभिनेता से ''टैक्स का भुगतान तुरंत एवं समय पर करने की अपेक्षा की जाती है'' और उन्हें केवल फिल्मी नायक ही नहीं बने रहना चाहिए।

वर्ष 2012 में इंग्लैंड से आयात की गई इस कार से संबंधित याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एस एम सुब्रह्मणयम ने अभिनेता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और यह राशि दो सप्ताह के भीतर तमिलनाडु मुख्यमंत्री कोविड-19 लोक राहत कोष में जमा कराने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता सी जोसेफ विजय ने अपने हलफनामे में उनके पेशे के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं किया और विजय एक अभिनेता हैं, यह तथ्य तब सामने आया, जब उनके वकील ने इस बारे में बताया।

जानकारी के मुताबिक, ''रॉल्स रॉयस घोस्ट'' काफी महंगी कार है और वर्तमान में इसकी कीमत करीब पांच करोड़ रुपये या इससे अधिक हो सकती है।

न्यायाधीश ने अपने हालिया आदेश में कहा, '' याचिकाकर्ता ने इंग्लैंड से एक महंगी कार आयात की। हालांकि, दुर्भाग्य से इस पर लगने वाले प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया। उन्होंने इंग्लैंड से मंगवाई गई कार पर प्रवेश कर से बचने के लिए रिट याचिका दायर की। याचिकाकर्ता एक मशहूर अभिनेता हैं और उनसे तुरंत एवं समय पर कर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है।''

उन्होंने कहा, '' तमिलनाडु राज्य में कई सिने कलाकारों ने सत्ता संभाली इसलिए लोगों पर ऐसी छाप है कि वे वास्तव में नायक होते हैं। ऐसे में, उनसे केवल फिल्मी दुनिया का नायक होने की उम्मीद नहीं की जाती।''

अपनी याचिका में विजय ने प्रतिवादियों गृह विभाग (परिवहन), सहायक आयुक्त (वाणिज्य कर) समेत क्षेत्रीय वाहन अधिकारियों एवं उनके मातहतों द्वारा प्रवेश कर वसूलने से रोकने के निर्देश देने का अनुरोध किया था। अभिनेता ने अदालत को बताया कि उन्होंने सीमा शुल्क विभाग को आयात शुल्क का भुगतान किया था और तर्क दिया कि इसके बावजूद प्रवेश कर लगाया गया।

याचिका खारिज करते हुए अदालत ने विजय को प्रतिवादियों द्वारा मांगे गए कर का भुगतान इस आदेश की प्रति मिलने के दो सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया। साथ ही, तय समयसीमा में कर का भुगतान करने में विफल रहने की सूरत में प्रतिवादियों को नियमानुसार कार्रवाई शुरू करने के निर्देश भी दिए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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