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पटना उच्च न्यायालय खुद ऑक्सीजन की कमी की जानकारी लेगा

By भाषा | Updated: April 24, 2021 00:44 IST

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पटना, 23 अप्रैल बिहार में कोविड मरीजों के इलाज में हो रही कथित कोताही की निगरानी अब पटना उच्च न्यायालय खुद से करेगा।

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह व न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने शुक्रवार को बिहार में कोरोना मरीजों के इलाज में आ रही दिक्कतों पर सुनवाई के दौरान कोविड मरीजों के इलाज के लिए राज्य सरकार की कार्ययोजना को अस्पष्ट बताते हुए पटना उच्च न्यायालय की एक ईमेल आईडी बनाने का निर्देश अदालत के रजिस्ट्रार को दिया, जिसपर बिहार के किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होने की जानकारी दी जा सकेगी।

अदालत ने कहा है कि मीडिया के माध्यम से इस ईमेल आईडी का प्रचार किया जाए।

पटना उच्च न्यायालय की इस ईमेल आईडी पर सूचना संबंधित अस्पताल प्रशासन देगा। इसके बाद उच्च न्यायालय की ओर से उस जिले के जिलाधिकारी को तत्काल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा जाएगा।

बिहार सरकार ने शुक्रवार को बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर ऑक्सीजन, बिस्तर आदि की उपलब्धता पर अपनी कार्ययोजना अदालत में पेश की थी, जिस पर सुनवाई कर रहे न्यायधीशों ने नाखुशी जाहिर की।

खंडपीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो दो दिनों के अंदर मेडिकल विशेषज्ञों की एक टीम गठित कर बिहार भेजे, जिसका नेतृत्व उप महानिदेशक या उससे ऊपर के अधिकारी करेंगे।

यह टीम राज्य सरकार की तैयारी और वर्तमान कार्ययोजना का आंकलन करेगी और अदालत को बताएगी कि यह कोरोना की बढ़ते रफ्तार से निपटने में कितनी कारगर है।

अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 27 अप्रैल मुकर्रर की है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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