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Patna Civil Court: प्रेम प्रसंग में शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार नहीं, कोर्ट ने आरोपी को रिहा किया, जानें मामला

By एस पी सिन्हा | Updated: October 12, 2023 17:56 IST

Patna Civil Court: न्यायिक दंडाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए ट्रायल के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अभिलेख भेज दिया था। कोर्ट ने साक्ष्य नहीं पाते हुए आरोपी को मुक्त कर दिया।

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ठळक मुद्देआपराधिक मामला पटना जिला के अथमलगोला थाना में वर्ष 2015 में दर्ज किया गया था।पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप को सही मानते हुए चार्जशीट किया था।

Patna Civil Court: पटना सिविल कोर्ट के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगम सिंह ने दुष्कर्म के एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रेम प्रसंग में शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता एक व्यस्क महिला है। उसके साथ आरोपी का प्रेम प्रसंग का मामला था और उन दोनों के बीच के शारीरिक संबंध भी बने थे।

बताया जा रहा है कि यह आपराधिक मामला पटना जिला के अथमलगोला थाना में वर्ष 2015 में दर्ज किया गया था। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप को सही मानते हुए चार्जशीट किया था। न्यायिक दंडाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए ट्रायल के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अभिलेख भेज दिया था। कोर्ट ने साक्ष्य नहीं पाते हुए आरोपी को मुक्त कर दिया।

उधर, इस आपराधिक कांड के अभिलेख में दोनो के बीच पैसे का लेन-देन का मामला प्रतीत होता है। इस मामले को दुष्कर्म का मामला बनाया गया है। सूचिका सह पीड़िता के साथ दुष्कर्म का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने साक्ष्य का अभाव पाते हुए आरोपी विपिन कुमार उर्फ विपिन लाल को आरोपमुक्त कर दिया।

टॅग्स :बिहारकोर्टपटना
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