नयी दिल्ली, 28 जून राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को पालघर में पटाखों के एक कारखाने में विस्फोट से घायल हुए श्रमिकों को 15 लाख रूपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
एनजीटी ने औद्योगिक सुरक्षा निदेशक को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर तीन माह में ऐसी गतिविधियों से जुड़े दुर्घटनागत, पेशेगत और पर्यावरण संबंधी जोखिमों का अध्ययन करने का भी निर्देश दिया।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने कहा कि शुरू में यह मुआवजा महाराष्ट्र द्वारा एक महीने के अंदर पालघर के जिलाधिकारी के माध्यम से दिया जाए।
पीठ ने कहा, ‘‘ हम महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सहयोग देने का अनुरोध करते हैं कि बिना किसी बाधा के सही व्यक्तियों को भुगतान हो जाए। राज्य को परिसर के कब्जेदार/मालिक से उसकी वसूली की छूट होगी।’’
हरित पैनल ने कहा कि उपचारात्मक कदमों पर विचार के लिए उच्चतम स्तर पर समीक्षा की जाए । उसका यह आदेश मीडिया की इस खबर का संज्ञान लेने के बाद आया है कि 17 जून को सुबह दस बजकर 35 मिनट पर पालघर जिले में वांगांव-दहानु सड़क से करीब 15 किलोमीटर दूर देहने गांव में स्थित पटाखों के एक कारखाने में विस्फोट होने से 10 मजदूर घायल हो गये।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।