सीमाशुल्क और जीएसटी का भुगतान करके मंगाया ऑक्सीजन सांद्रक, गैर कानूनी काम नहीं किया: मैट्रिक्स

By भाषा | Updated: May 17, 2021 22:33 IST2021-05-17T22:33:05+5:302021-05-17T22:33:05+5:30

Oxygen concentrator, paid by paying customs and GST, did not work illegally: Matrix | सीमाशुल्क और जीएसटी का भुगतान करके मंगाया ऑक्सीजन सांद्रक, गैर कानूनी काम नहीं किया: मैट्रिक्स

सीमाशुल्क और जीएसटी का भुगतान करके मंगाया ऑक्सीजन सांद्रक, गैर कानूनी काम नहीं किया: मैट्रिक्स

नयी दिल्ली, 17 मई मैट्रिक्स सेल्युलर सर्विसेज ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि उसके गोदाम से पुलिस द्वारा जब्त किये गये ऑक्सीजन सांद्रक सीमाशुल्क और जीएसटी का भुगतान करके वैध रूप से आयात किये गये थे, इसलिए ये उपकरण उसे लौटा दिये जाएं।

कंपनी ने न्यायमूर्ति योगेश खन्ना के सामने अपनी यह दलील पेश की, जिन्होंने कंपनी और दिल्ली पुलिस का पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

अदालत ने उन्हें 20 मई को अपना संक्षिप्त नोट पेश करने का निर्देश देते हुए कहा कि उसके बाद वह अपना आदेश जारी करेगी।

अदालत 419 ऑक्सीजन सांद्रक लौटाये जाने की मांग कर रही मैट्रिक्स की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कंपनी का कहना है कि अवैध रूप से उसके ये उपकरण उसके परिसर से पुलिस द्वारा जब्त कर लिये गये।

दिल्ली पुलिस का कहना है कि पूरी गतिविधि ही गैरकानूनी है और सस्ते में मंगाये गये ये सांद्रक बहुत ही महंगे दाम पर बेचे जा रहे हैं।

हालांकि, कंपनी ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि सांद्रक के दाम सालभर घटते-बढ़ते रहते हैं और चूंकि उसने सीमाशुल्क और जीएसटी का भुगतान किया है इसलिए हर सांद्रक का दाम वह अपने हिसाब से तय करने का उसे अधिकार है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपाध्यक्ष समेत मैट्रिक्स सेल्युलर कंपनी के चार अधिकारियों को ऑक्सीजन सांद्रकों की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब वे जमानत पर हैं।

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Web Title: Oxygen concentrator, paid by paying customs and GST, did not work illegally: Matrix

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