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पिछले कुछ वर्षों में पीएफआई के बैंक खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक आए : ईडी ने अदालत से कहा

By भाषा | Updated: December 24, 2020 17:50 IST

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कोच्चि (केरल), 24 दिसंबर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ धन शोधन जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को यहां की एक अदालत को बताया कि उसकी जांच में अब तक इस बात का खुलासा हुआ है कि इस संगठन के बैंक खातों में पिछले कुछ वर्षों में 100 करोड़ रुपये से अधिक आए हैं।

ईडी ने पीएफआई की छात्र शाखा के नेता के. ए. राउफ शरीफ की हिरासत बढ़ाने का अनुरोध करते हुए धन शोधन रोकथाम मामलों के लिए गठित विशेष अदालत के समक्ष यह दलील दी।

शरीफ को धन शोधन की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

ईडी की याचिका पर विचार करते हुए अदालत ने शरीफ की हिरासत की अवधि और तीन दिनों के लिए बढ़ा दी। उसकी सात दिन की ईडी की हिरासत बृहस्पतिवार को समाप्त हो गई थी, जिस कारण उसे अदालत में पेश किया गया था।

ईडी ने अदालत को सौंपे अपने हलफनामे में कहा कि इन रुपये के स्रोत एवं भुगतान की जांच की जा रही है।

जांच एजेंसी ने कहा, ‘‘पीएफआई के खिलाफ की गई जांच में अब तक इस बात का खुलासा हुआ है कि पिछले कुछ वर्षों में इसके बैंक खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक आए हैं और इस रकम का बड़ा हिस्सा नकद जमा किया गया था। ’’

ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि 2013 से पीएफआई कई अपराधों में संलिप्त रहा है तथा धन अंतरण एवं नकद राशि का जमा किया जाना भी 2014 के बाद से बढ़ा है।

जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) विरोधी प्रदर्शनों में भी पीएफआई संलिप्त रहा तथा दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 के बीच इस उद्देश्य के लिए धन का इस्तेमाल किया गया था।

ईडी ने फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में भी पीएफआई की भूमिका रहने का जिक्र किया है।

जांच एजेंसी ने अपने हलफनामे में कहा, ‘‘बेंगलुरु शहर में हाल में हुई हिंसा से भी पीएफआई का संबंध होने के बारे में संकेत मिले हैं। इस घटना में पीएफआई की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई की संलिप्तता पाई गई थी।

हलफनामे में कहा गया है कि अतीत के विभिन्न मामलों में भी इसकी संलिप्तता रही है, जिनमें लोक-व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश की गई थी। साथ ही, इसके सदस्यों ने गंभीर अपराध किए थे।

ईडी ने आरेप लगाया है कि पीएफआई को विदेशों से भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ।

शरीफ ने आज अदालत में पेश किए जाने पर जब न्यायाधीश से कहा कि उसे जांच एजेंसी ने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, तब न्यायाधीश ने ईडी को चेतावनी दी और दोबारा ऐसा नहीं करने का निर्देश दिया।

पखवाड़े भर पहले शरीफ को तिरूवनंतपुरम हवाईअड्डे से पकड़ा गया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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